जम्मू और कश्मीर

श्रीनगर में सार्वजनिक स्थानों पर तेज धार वाले हथियारों पर प्रतिबंध

Rani Sahu
21 July 2023 4:20 PM GMT
श्रीनगर में सार्वजनिक स्थानों पर तेज धार वाले हथियारों पर प्रतिबंध
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श्रीनगर (आईएएनएस)। श्रीनगर के क़मरवारी, बेमिना, क्रालपोरा, बटमालू, नौहट्टा, कोठीबाग, रामबाग और कई अन्य इलाकों में हाल ही में हुई चाकूबाजी की घटनाओं के मद्देनजर, जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) मोहम्मद एजाज असद ने शुक्रवार को जिले के सार्वजनिक स्थानों पर 'तेज धार वाले हथियारों' की बिक्री, खरीदारी और ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है, ''संचार संख्या सीएस/07-23/31489-91 डेट 12 जुलाई 2023 के माध्यम से श्रीनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान जिला श्रीनगर में तेज धार वाले हथियारों का उपयोग करके चाकूबाजी/हमले की कई घटनाएं हुई हैं।
एसएसपी श्रीनगर ने उपरोक्त उद्धृत पत्र के माध्यम से चालू वर्ष के पिछले 3 महीनों के दौरान जिला श्रीनगर के कमरवाड़ी, बेमिना, क्रालपोरा, बटमालू, नौहट्टा, कोठीबाग, रामबाग आदि इलाकों में चाकूबाजी की घटनाओं का खाका तैयार किया है।
डीएम के आदेश में कहा गया है कि जनता की हिफाजत और बचाव सर्वोपरि है। सार्वजनिक स्थानों पर तेज धार वाले हथियारों के इस्तेमाल से जुड़ी घटनाएं लोगों के जीवन और सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करती हैं।
जबकि, जिला श्रीनगर के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में लोगों द्वारा तेज धार वाले हथियार ले जाने के चलन पर रोक लगाना जरूरी हो गया है ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।
जबकि घरेलू, कृषि, वैज्ञानिक और औद्योगिक उद्देश्यों के अलावा किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए ऐसे धारदार हथियार रखना, जिसका ब्लेड 09 इंच से अधिक लंबा हो या जिसका ब्लेड 02 इंच से अधिक चौड़ा हो, शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत एक संज्ञेय अपराध है।
श्रीनगर के डीएम ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 144 के तहत मुझमें निहित शक्तियों के आधार पर, जिला श्रीनगर के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में, सार्वजनिक स्थानों पर तेज धार वाले हथियारों की बिक्री, खरीद और ले जाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाता हूं।
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