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JAMMU जम्मू: जम्मू-कश्मीर पुलिस Jammu and Kashmir Police की विशेष अपराध शाखा (एससीडब्ल्यू) ने आज नगर न्यायाधीश की अदालत में रणबीर दंड संहिता (आरपीसी) की धारा 409 और 201 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 15/2016 के संबंध में आरोप पत्र दायर किया, जो मूल रूप से बख्शी नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था।यह मामला 9,10,400 रुपये की हेराफेरी से संबंधित है, जिसका खुलासा एक औचक निरीक्षण के दौरान हुआ।
आरोपी, विनोद कुमार, पुत्र शाम लाल, एटीएम में नकदी डालने के काम के लिए तैनात था और उस पर आरोप है कि उसने सरवाल स्थित एचडीएफसी बैंक के एटीएम में जमा करने के लिए निर्धारित धनराशि का गबन करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया।प्रारंभिक जाँच जम्मू के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण की देखरेख में एक विशेष जाँच दल (एसआईटी) द्वारा की गई थी।बाद में मामला अपराध शाखा जम्मू को स्थानांतरित कर दिया गया और बाद में आगे की जाँच के लिए एससीडब्ल्यू को सौंप दिया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एससीडब्ल्यू संजय परिहार की कड़ी निगरानी में एससीडब्ल्यू जम्मू के इंस्पेक्टर अशोक बजाज ने विस्तृत जाँच की।मामले को मज़बूत बनाने के लिए नियुक्ति रिकॉर्ड, लेन-देन के रिकॉर्ड और बैंक कर्मचारियों के गवाहों के बयानों सहित महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए गए।जाँच में आरोपियों के विरुद्ध धारा 409 (लोक सेवक द्वारा आपराधिक विश्वासघात) और धारा 201 (साक्ष्यों को मिटाना) आरपीसी के तहत अपराधों की पुष्टि हुई।आज अदालत में औपचारिक रूप से आरोपपत्र पेश किया गया, जो इस मामले में एक महत्वपूर्ण कदम है। महत्वपूर्ण बात यह है कि विनोद कुमार का नाम जानीपुर, दोमाना और अखनूर पुलिस थानों में पहले से दर्ज गबन के तीन समान मामलों में भी है।उन सभी मामलों की जाँच राज्य महिला आयोग जम्मू द्वारा की गई थी और संबंधित अदालतों में आरोपपत्र पहले ही दाखिल किए जा चुके हैं।
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