जम्मू और कश्मीर

किश्तवाड़ रेप केस में SC/ST एक्ट लागू

Kiran
28 Aug 2026 1:12 PM IST
किश्तवाड़ रेप केस में SC/ST एक्ट लागू
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J&K प्रशासन और पुलिस को नोटिस जारी किए जाने के बाद, किश्तवाड़ पुलिस ने उस मामले में 'शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स (प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज) एक्ट' की धाराएं जोड़ी हैं, जिसमें एक नाबालिग लड़की के साथ उसके स्कूल टीचर ने कथित तौर पर बार-बार रेप किया और उसे प्रेग्नेंट कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
15 साल की लड़की की मौत कथित तौर पर जबरन अबॉर्शन की कोशिश के दौरान हुई, जिसमें कई लोग शामिल थे। पुलिस ने अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें पीड़िता का टीचर और मुख्य आरोपी खालिद हुसैन और उसका भाई तारिक हुसैन शामिल हैं। NCST ने J&K प्रशासन से 'शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स (प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज) एक्ट, 1989' लागू न करने के आरोपों पर की गई कार्रवाई के बारे में ज़रूरी तथ्य और जानकारी मांगी थी।
किश्तवाड़ के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP) नरेश सिंह ने बताया कि लड़की की मौत के बाद, चत्रू पुलिस स्टेशन में POCSO एक्ट की धारा 4/6/8/10/17 और BNS की धारा 61(2)/65(1)/90/91/92 के तहत FIR दर्ज की गई थी। उन्होंने कहा, "आगे की जांच के दौरान, 'शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स (प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज) एक्ट' की धारा 3(1)(w)(i), 3(2)(v) और 3(2)(va) भी जोड़ी गईं।"
SSP ने बताया कि जांच-पड़ताल के दौरान, गोरीनाल के रहने वाले और सरकारी मिडिल स्कूल में तैनात टीचर खालिद हुसैन के खिलाफ सबूत मिले, जहां वह नाबालिग लड़की पढ़ती थी। जांच में नाबालिग के साथ बार-बार यौन शोषण के आरोप सामने आए हैं, जिसके कारण वह कथित तौर पर प्रेग्नेंट हो गई थी।
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