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जम्मू और कश्मीर
आर्टिकल 370 पर SC में सुनवाई,सीजेआई ने शेख अब्दुल्ला के '1951 में दृष्टिकोण' की सराहना की
Ritisha Jaiswal
9 Aug 2023 2:26 PM GMT
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सुनवाई के दौरान बहस के हिस्से के रूप में सामने आई।
श्रीनगर: सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 पर सुनवाई के दौरान मंगलवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के संस्थापक शेख मुहम्मद अब्दुल्ला के एक भाषण की उनकी दूरदर्शिता के लिए सराहना की.
सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ सुनवाई के दौरान जब वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने संविधान सभा में अब्दुल्ला के भाषण के कुछ हिस्सों को बिना पढ़े छोड़ दिया तो सीजेआई ने हस्तक्षेप किया।
उन्होंने खुद भाषण पढ़ा और कहा कि अब्दुल्ला ने 1951 में एक सपना देखा था, जिसके बारे में आज दुनिया बात कर रही है।
भारत की संविधान सभा और जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा के सदस्य के रूप में अब्दुल्ला की भूमिका मामले की सुनवाई के दौरान बहस के हिस्से के रूप में सामने आई।
सीजेआई ने अब्दुल्ला के भाषण का जिक्र करते हुए उन्हें दूरदर्शी बताया.
"दिलचस्प बात यह है कि शेख अब्दुल्ला इसे कैसे कहते हैं। वह कहते हैं कि पाकिस्तान के पक्ष में सबसे शक्तिशाली तर्क यह दिया जा सकता है कि पाकिस्तान एक मुस्लिम राज्य है और हमारे लोगों का एक बड़ा बहुमत मुस्लिम होने के कारण, राज्य को पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए," उन्होंने पढ़ा। शेख अब्दुल्ला के भाषण से.
भाषण का हवाला देते हुए, सीजेआई ने कहा: "मुस्लिम राज्य होने का यह दावा केवल एक छलावा है - यह आम आदमी को धोखा देने के लिए एक स्क्रीन है ताकि वह स्पष्ट रूप से नहीं देख सके कि पाकिस्तान एक सामंती राज्य है जिसमें एक गुट इन तरीकों से कोशिश कर रहा है खुद को सत्ता में बनाए रखने के लिए"।
अब्दुल्ला की दूरदर्शिता की सराहना करते हुए सीजेआई ने कपिल सिब्बल से स्पीकर (शेख अब्दुल्ला) की दूरदर्शिता पर गौर करने को कहा.
उन्होंने कहा, ''1951 में जब वह आर्थिक हितों के बारे में बोल रहे थे, तब उनके पास एक दूरदृष्टि थी, जिसके बारे में दुनिया आज बात कर रही है।''
सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने मंगलवार को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई फिर से शुरू की।
मामले की सुनवाई पिछले हफ्ते शुरू हुई थी. केएनएस
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Ritisha Jaiswal
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