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जम्मू और कश्मीर
Satish: छूटे हुए पात्र परिवारों को पीडीएस में शामिल करने के आदेश जारी
Triveni
23 March 2025 7:17 PM IST

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JAMMU जम्मू: खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री सतीश शर्मा ने आज सदन को बताया कि सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत छूटे हुए पात्र लाभार्थियों/परिवारों को शामिल करने के लिए स्थायी आदेश जारी किए हैं। मंत्री चौधरी मोहम्मद अकरम द्वारा उठाए गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने सदन को बताया कि लाभार्थियों की पहचान के लिए समावेशन और बहिष्करण के मानदंड निर्धारित किए गए हैं जो एनएफएसए के तहत समूह के परिवर्तन का आधार बनते हैं। मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने 2011 के बाद 2016 तक जन्मे बच्चों को शामिल करने का आदेश दिया है। मंत्री ने कहा, "यदि विभाग के पास खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार द्वारा सौंपे गए उपलब्ध लक्ष्य शेष रह जाते हैं, तो उसके बाद वर्ष 2016 के बाद जन्मे बच्चों को शामिल करने पर भी विचार किया जाएगा।
उन्होंने यह भी कहा कि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग Department of Food and Public Distribution (जीओएल) द्वारा पीडीएस के तहत परिवारों, विशेष रूप से एएवाई परिवारों को कवर करने के लिए निर्धारित लक्ष्यों का पालन करने के लिए राशन कार्डों का विभाजन रोक दिया गया है, जहां पात्रता 35 किलोग्राम प्रति परिवार के पैमाने पर है। उन्होंने कहा कि नए राशन कार्ड जारी करने के माध्यम से राशन कार्डों को विभाजित करने की प्रक्रिया से ऐसे नए परिवारों के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न की व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी, जिससे एफसीएसएंडसीए विभाग द्वारा चलाई जा रही अन्य योजनाओं और अन्य योजनाओं के तहत विभाग पर बोझ बढ़ेगा, जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली डेटाबेस का उपयोग किया जाता है और परिवार पात्रता की इकाई है। मंत्री ने कहा कि विभाग प्रचलित ढांचे के अनुसार नई उचित मूल्य की दुकानें खोलने पर विचार कर रहा है, जो जम्मू और कश्मीर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) का हिस्सा है। मंत्री ने बताया कि जम्मू और कश्मीर में नई उचित मूल्य की दुकानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल करना विवेकपूर्ण माना गया है, जिसके लिए मौजूदा ढांचे पर फिर से विचार करना आवश्यक है।
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