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Srinagar.श्रीनगर: अकेले कश्मीर में एक हज़ार से ज़्यादा चालान पेंडिंग होने की वजह से, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) ने कश्मीर डिवीज़न के सभी टू-व्हीलर गाड़ियों के मालिकों और ऑपरेटरों को सात दिनों के अंदर सभी पेंडिंग ट्रैफिक नियम तोड़ने के चालान भरने का निर्देश दिया है। इस बारे में, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर काज़ी इरफ़ान की तरफ़ से जारी एक मैसेज में कहा गया है कि डिपार्टमेंट के ध्यान में आया है कि कई रजिस्टर्ड टू-व्हीलर मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 का उल्लंघन करके चलाए जा रहे हैं। RTO द्वारा बताए गए मुख्य अपराधों में राइडर और पीछे बैठने वाले का प्रोटेक्टिव हेलमेट न पहनना, और दूसरे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन शामिल है।
अधिकारियों के मुताबिक, J&K में कुल 1,257 टू-व्हीलर चालान पेंडिंग हैं, जिनमें से 1,051 अकेले कश्मीर में हैं। एक अधिकारी ने कहा, "हर गाड़ी पर पाँच से नौ चालान हैं, और इन्हें बिना किसी देरी के भरने के निर्देश दिए गए हैं।" RTO ने ज़ोर देकर कहा कि इस तरह के नियम तोड़ने से न सिर्फ़ कानूनी नियमों का उल्लंघन होता है, बल्कि “रोड सेफ़्टी और पब्लिक ऑर्डर के लिए गंभीर खतरा भी पैदा होता है, जिससे इंसानी जान और माल को खतरा होता है।” डिपार्टमेंट ने तय एक हफ़्ते के अंदर नियम न मानने पर कड़े नतीजे भुगतने की चेतावनी दी है। कार्रवाई में एक्स्ट्रा पेनल्टी लगाना, ड्राइविंग डॉक्यूमेंट्स सस्पेंड करना और बिना किसी और नोटिस के गाड़ी ज़ब्त करना भी शामिल हो सकता है।
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