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JAMMU.जम्मू: घर खरीदने वालों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। J&K रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने अपार्टमेंट मालिकों रितु खजूरिया और संगीता शर्मा की शिकायतों पर डेवलपर ओमकार नेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में फैसला सुनाया है। ओमकार नेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, कुंजवानी बाई-पास रोड पर स्थित रॉयल नेस्ट सफायर अपार्टमेंट्स का प्रमोटर है।
RERA के आदेश में कहा गया है कि बिल्डर ने अनिवार्य 'ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट' (OC) लिए बिना ही फ्लैटों का कब्ज़ा सौंप दिया था। यह सर्टिफिकेट हाई कोर्ट और भारत के सुप्रीम कोर्ट सहित विभिन्न अदालतों के फैसलों के अनुसार अनिवार्य है।
अथॉरिटी ने डेवलपर को निर्देश दिया है कि वह छह महीने के भीतर अपने खर्च पर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट प्राप्त करे। तब तक, बिल्डर को शिकायतकर्ताओं के रखरखाव शुल्क (maintenance charges) उठाने का आदेश दिया गया है, और यदि कोई रखरखाव शुल्क पहले ही जमा किया जा चुका है, तो उसे भविष्य के बकाया में समायोजित किया जाना चाहिए।
अथॉरिटी ने डेवलपर को यह भी निर्देश दिया है कि वह J&K यूनिफाइड बिल्डिंग बाय-लॉज़, 2021 के अनुपालन में छह महीने के भीतर इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करे, और बेसमेंट पार्किंग में सीपेज (seepage) की समस्या का समाधान करे। इस फैसले को घर खरीदने वालों के अधिकारों को मज़बूत करने और रियल एस्टेट क्षेत्र में अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।
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