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जम्मू और कश्मीर
रिपोर्ट: धारा 370 हटने के बाद क्षेत्र में संवैधानिक समानता हुई मजबूत
Tara Tandi
6 Aug 2026 3:58 PM IST

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Srinagar श्रीनगर: हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार, अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को न केवल राष्ट्रीय एकता के लिए एक अहम फ़ैसले के तौर पर याद किया जाना चाहिए, बल्कि भारतीय संविधान में बताए गए सामाजिक न्याय के विज़न को पूरा करने की दिशा में एक बड़े कदम के तौर पर भी देखा जाना चाहिए।
ये बातें बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान के एक ओपिनियन आर्टिकल में कही गई हैं, जो 'फर्स्टपोस्ट' में छपा है। इसमें तर्क दिया गया है कि 5 अगस्त 2019 को किए गए संवैधानिक बदलावों को सिर्फ़ राजनीतिक या क्षेत्रीय नज़रिए से नहीं, बल्कि संवैधानिक समानता और समान नागरिकता के व्यापक नज़रिए से देखा जाना चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति के आदेश के ज़रिए जम्मू-कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा खत्म कर दिया था, जिससे उसे मिली विशेष स्वायत्तता वाले संवैधानिक प्रावधान समाप्त हो गए और 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटा दिया गया।
राज्यसभा की मंज़ूरी के बाद, 6 अगस्त 2019 को लोकसभा ने अनुच्छेद 370 को हटाने वाला बिल और प्रस्ताव पास कर दिया।
ओपिनियन आर्टिकल में कहा गया है कि इतिहास अक्सर संवैधानिक अहम घटनाओं को राजनीति के नज़रिए से देखता है। हालाँकि, इसमें तर्क दिया गया है कि सबसे स्थायी संवैधानिक फ़ैसले वे होते हैं जो आम नागरिकों के जीवन को बुनियादी तौर पर बदलते हैं; 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को हटाना भी ऐसा ही एक अहम पल था।
हालाँकि राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा पर इस फ़ैसले के असर के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन आर्टिकल में कहा गया है कि चर्चा को सिर्फ़ इन्हीं पहलुओं तक सीमित रखने से इसके गहरे संवैधानिक महत्व को नज़रअंदाज़ किया जाता है। इसमें कहा गया है कि सात साल बाद, अनुच्छेद 370 को हटाने को भारत की संवैधानिक समानता, सामाजिक न्याय और समान नागरिकता की यात्रा में एक अहम पड़ाव के तौर पर पहचाना जाना चाहिए।
ओपिनियन आर्टिकल के अनुसार, दशकों तक अनुच्छेद 370 को लेकर सार्वजनिक चर्चा पहचान और राजनीति के सवालों पर ही केंद्रित रही, जबकि हाशिए पर मौजूद समुदायों की चिंताओं और उम्मीदों पर तुलनात्मक रूप से कम ध्यान दिया गया।
आर्टिकल में आगे कहा गया है कि 2019 में किए गए संवैधानिक बदलावों से जम्मू-कश्मीर में भारत के संविधान और कई केंद्रीय कानूनों को पूरी तरह से लागू करना संभव हो सका, जिससे देश के बाकी हिस्सों के नागरिकों को लंबे समय से मिल रहे कानूनी सुरक्षा उपाय और कल्याणकारी योजनाएँ वहाँ भी लागू हो सकीं। मुख्य लाभार्थियों के तौर पर पहचाने गए समुदायों में, लेख में अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes) का खास ज़िक्र किया गया है। इसमें बताया गया है कि उन्हें ज़्यादा मज़बूत संस्थागत मान्यता मिली, जिसमें पहले परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) के ज़रिए मिला राजनीतिक आरक्षण भी शामिल है; इस आयोग ने जम्मू-कश्मीर में अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए विधानसभा सीटें आरक्षित की थीं।
लेख में यह भी बताया गया है कि व्यापक संवैधानिक ढांचे के तहत अन्य पिछड़ा वर्गों (OBCs) को स्थानीय निकायों में राजनीतिक आरक्षण मिला, जबकि सफाई कर्मचारियों और ऐतिहासिक रूप से पिछड़े अन्य समुदायों को राष्ट्रीय श्रम कानूनों और कल्याणकारी सुरक्षा उपायों का बेहतर लाभ मिला।
लेख में आगे यह भी कहा गया है कि भले ही 2019 से पहले के अदालती फैसलों में जम्मू-कश्मीर के बाहर शादी करने वाली महिलाओं के संपत्ति के अधिकारों से जुड़े अहम पहलुओं पर बात हो चुकी थी, लेकिन 2019 के बाद के संवैधानिक ढांचे ने यह पक्का किया कि केंद्र-शासित प्रदेश की महिलाओं को भी वही संवैधानिक गारंटी मिलें जो पूरे देश में लागू हैं।
पासवान ने लेख में लिखा, "इसलिए, अनुच्छेद 370 की कहानी अब सिर्फ़ इसे हटाने तक सीमित नहीं है। यह संवैधानिक नैतिकता के विस्तार की कहानी है। यह विशेष दर्जे (एक्सेप्शनलिज़्म) की जगह समानता लाने की कहानी है। यह बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक तक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की गारंटी पहुँचाने की कहानी है। सबसे अहम बात यह है कि यह डॉ. अंबेडकर के उस गणतंत्र के सपने की ओर एक कदम और बढ़ने की कहानी है, जहाँ संविधान हर नागरिक की समान रूप से रक्षा करता है -- इसलिए नहीं कि वे कहाँ रहते हैं, बल्कि इसलिए कि वे भारत के नागरिक हैं।"
अनुच्छेद 370 1950 में लागू होने के साथ ही भारत के संविधान का हिस्सा बन गया था। शुरू से ही यह सबसे ज़्यादा बहस वाले संवैधानिक प्रावधानों में से एक रहा, क्योंकि इसने जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन राज्य को विशेष दर्जा दिया था।
5 अगस्त 2019 को इस प्रावधान को निष्प्रभावी कर दिया गया और साथ ही जम्मू-कश्मीर को दो अलग-अलग केंद्र-शासित प्रदेशों -- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख -- में पुनर्गठित कर दिया गया, जिससे उसका पुराना संवैधानिक दर्जा खत्म हो गया।
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