- Home
- /
- राज्य
- /
- जम्मू और कश्मीर
- /
- Jammu GMC में कैथ लैब...
Jammu GMC में कैथ लैब सेवाओं में व्यवधान पर जनहित याचिका
Jammu & Kashmir जम्मू और कश्मीर : J&K और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस राजेश ओसवाल की डिवीजन बेंच ने गुरुवार को जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और डीन को यहां के सरकारी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में कार्डियक सर्विसेज़ में अचानक रुकावट के बारे में एक डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया।एफिडेविट को ध्यान से देखने के बाद डिवीजन बेंच ने कुछ सवाल उठाए और उन्हें एक डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव एफिडेविट लाने का निर्देश दिया और रजिस्ट्री को 18 दिसंबर को इस PIL को फिर से नोटिफाई करने का निर्देश दिया।यह आदेश कोर्ट द्वारा पहले फाइल किए गए एफिडेविट को देखने के बाद आया। डिवीजन बेंच ने कुछ सवाल उठाए और उन्हें एक डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव एफिडेविट लाने का निर्देश दिया।चार लोकल वेंडर्स द्वारा ₹30 करोड़ के पेंडिंग एरियर को लेकर स्टेंट, बैलून और दूसरे डिवाइस की सप्लाई बंद करने के बाद सर्विसेज़ पूरी तरह से रुक गई थीं।





