जम्मू और कश्मीर

पीएसए हिरासत: एचसी ने 2 व्यक्तियों की रिहाई का आदेश दिया

Renuka Sahu
16 July 2023 7:14 AM GMT
पीएसए हिरासत: एचसी ने 2 व्यक्तियों की रिहाई का आदेश दिया
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जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने दो व्यक्तियों को निवारक हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया, जिन पर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने दो व्यक्तियों को निवारक हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया, जिन पर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

न्यायमूर्ति संजीव कुमार की पीठ ने शोपियां के एक युवक शफायत अमीन शाह के खिलाफ पीएसए के तहत हिरासत को रद्द कर दिया, जबकि 9 अप्रैल, 2022 को उसके खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट शोपियां द्वारा पारित हिरासत आदेश के खिलाफ उसकी याचिका को स्वीकार कर लिया।
अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यदि किसी अन्य मामले में जरूरत न हो तो हिरासत में लिए गए व्यक्ति को तुरंत रिहा किया जाए।
शाह ने हिरासत आदेश को इस आधार पर चुनौती दी थी कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने हिरासत के आधार पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि उन्हें दो साल तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, जबकि खुलासे उन्हें दो साल पहले ही उपलब्ध थे।
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