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श्रीनगर Srinagar पुलिस ने गुरुवार को बताया कि श्रीनगर में कथित ड्रग तस्करों की 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा की प्रॉपर्टी ज़ब्त की गई हैं। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि श्रीनगर पुलिस ने कुख्यात ड्रग तस्करों से जुड़ी लगभग 1.05 करोड़ रुपये की दो अचल संपत्तियों को ज़ब्त किया है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई 'नशा मुक्ति जम्मू-कश्मीर अभियान' के तहत ड्रग तस्करी के खिलाफ पुलिस की जारी मुहिम का हिस्सा है। प्रवक्ता ने बताया कि पहली ज़ब्त की गई संपत्ति में पम्पोश कॉलोनी, पालपोरा, नूरबाग में स्थित एक रिहायशी घर और ज़मीन शामिल है, जो आकिब मुश्ताक केनू की है और जिसकी बाज़ार कीमत लगभग 50 लाख रुपये है।
प्रवक्ता ने कहा कि यह संपत्ति नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट, 1985 की धारा 68-F के तहत ज़ब्त की गई है। यह कार्रवाई सफाकदल पुलिस स्टेशन में NDPS एक्ट की धारा 8/21/29 के तहत दर्ज FIR के सिलसिले में की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि आरोपी अभी ज़मानत पर है।
उन्होंने बताया कि दूसरी ज़ब्त की गई संपत्ति में पत्थर मस्जिद, ज़ैनाकदल, श्रीनगर में स्थित तीन मंज़िला रिहायशी घर के साथ-साथ दो कमर्शियल दुकानें और ज़मीन शामिल है, जो अल्ताफ़ अहमद नज़र उर्फ़ टीके खान की है। लगभग 55 लाख रुपये की बाज़ार कीमत वाली यह संपत्ति NDPS एक्ट, 1985 के चैप्टर VA की धारा 68-F के तहत ज़ब्त की गई है। यह कार्रवाई कराल खुद पुलिस स्टेशन में NDPS एक्ट की धारा 8/21 के तहत दर्ज FIR के सिलसिले में की गई है।
उन्होंने आगे बताया कि आरोपी को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (PIT-NDPS) एक्ट, 1988 के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन (एहतियाती हिरासत) में रखा गया है। प्रवक्ता ने कहा कि जांच के दौरान यह पाया गया कि दोनों संपत्तियां अवैध ड्रग तस्करी से हुई कमाई से खरीदी गई थीं। उन्होंने कहा कि ज़ब्ती की कार्रवाई नई दिल्ली में सक्षम अधिकारी से ज़रूरी मंज़ूरी लेने के बाद NDPS एक्ट के चैप्टर VA के प्रावधानों के अनुसार की गई, जिसमें सभी कानूनी और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन किया गया।





