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जम्मू और कश्मीर
राजौरी में कुख्यात ड्रग तस्कर की संपत्ति जब्त, एनडीपीएस अधिनियम के तहत कार्रवाई
Kiran
3 April 2025 7:50 AM IST

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Rajouri राजौरी, 02 अप्रैल: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने राजौरी में एक कुख्यात ड्रग तस्कर की 53 लाख की संपत्ति कुर्क कर जब्त की है। पुलिस ने यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट के तहत की है। पुलिस ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि ड्रग से संबंधित अपराधों पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, राजौरी पुलिस ने एक कुख्यात ड्रग तस्कर से संबंधित एक तिमंजिला आवासीय घर और एक कार सहित लगभग 53 लाख की संपत्ति कुर्क कर जब्त की है।
यह कार्रवाई डीएसपी मुख्यालय राजौरी की देखरेख में स्टेशन हाउस ऑफिसर के नेतृत्व में पुलिस स्टेशन राजौरी की एक पुलिस टीम द्वारा गहन जांच के बाद की गई। पुलिस ने कहा कि संपत्ति की पहचान मादक पदार्थों के व्यापार से अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति के रूप में की गई है। आरोपी हारून रशीद पुत्र अब्दुल रशीद निवासी वार्ड नंबर 2 राजौरी ने ये संपत्ति अवैध ड्रग व्यापार के जरिए जुटाई थी।
पुलिस ने बताया कि राजौरी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 की धारा 68 (एफ) के तहत उक्त संपत्तियों की कुर्की और जब्ती की। अपने बयान में, राजौरी पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ शून्य-सहिष्णुता की नीति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि वह जिला राजौरी में मादक पदार्थों के खतरे को रोकने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। पुलिस ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई यह सुनिश्चित करने के लिए जारी रहेगी कि अवैध मादक पदार्थों की गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों को सख्त कानूनी परिणामों का सामना करना पड़े।
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