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शोपियां में मादक पदार्थ तस्करों की संपत्तियां जब्त, पुलिस
श्रीनगर: पुलिस ने बताया कि दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में बुधवार को दो ड्रग तस्करों की करोड़ों रुपये की संपत्ति जब्त की गई।यहां जारी जम्मू-कश्मीर पुलिस के एक बयान में कहा गया है कि ये संपत्तियां शोपियां में मादक पदार्थों और साइकोट्रोपिक पदार्थों की अवैध तस्करी से अर्जित की गई थीं।इसमें कहा गया है कि एसएसपी शोपियां तनुश्री की देखरेख में शोपियां में पुलिस ने रावलपोरा शोपियां के रहने वाले दो ड्रग तस्करों मुहम्मद याकूब शाह और आदिल हुसैन शाह की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को जब्त किया।ये दोनों पुलिस स्टेशन शोपियां के एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/21-29 के तहत एफआईआर नंबर 69/2024 के मामले में शामिल थे।
कुर्क की गई संपत्तियों में पालपोरा शोपियां में सर्वे नंबर 427 मिनट के तहत 2 कनाल भूमि, शोपियां के चौधरीगुंड गांव में सर्वे नंबर 133 के तहत 1 कनाल 18 मरला भूमि और शोपियां के हरगाम में सर्वे नंबर 532 मिनट के तहत आबादी देह की 240 वर्ग फीट भूमि पर बनी दुकान शामिल है।यह कार्रवाई एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 68-ई सहपठित 68-एफ (1) के तहत की गई और यह पुलिस स्टेशन शोपियां के एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/21-29 के तहत एफआईआर नंबर 69/2024 के मामले से जुड़ी है।जांच के दौरान, संपत्ति की पहचान अवैध रूप से अर्जित की गई थी।पुलिस के बयान में कहा गया है कि संपत्ति को प्रथम दृष्टया ड्रग पेडलर्स द्वारा मादक दवाओं और मनोदैहिक पदार्थों की अवैध तस्करी से अर्जित किया गया था।