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जम्मू और कश्मीर
डोडा में निषेधाज्ञा लागू, चार या अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध
Kiran
10 Sept 2025 1:36 PM IST

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Doda डोडा, 10 सितंबर: शांति भंग होने की आशंका, कानून-व्यवस्था की चिंताओं और संभावित गैरकानूनी जमावड़ों के मद्देनजर, डोडा जिले में मंगलवार को धारा 163 बीएनएसएस, 2023 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डोडा अनिल कुमार ठाकुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अगले आदेश तक पूरे जिले में चार या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
आदेश में आगे निर्देश दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को भड़काऊ भाषण देने, नारे लगाने या ऐसे हाव-भाव प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिससे शांति और सांप्रदायिक सद्भाव भंग हो। सार्वजनिक रूप से लाठी या धारदार हथियार ले जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। डोडा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को इन प्रतिबंधों का अक्षरशः और पूरी भावना से कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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