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जम्मू और कश्मीर
रक्षा कर्मियों के मामलों को प्राथमिकता देने की नीति, मुख्य न्यायाधीश ने डेटा संग्रह के लिए निर्देश जारी किए
Kiran
30 July 2025 1:57 PM IST

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Srinagar श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने रक्षा कर्मियों के मामलों के डेटा संग्रह के संबंध में निर्देश जारी किए हैं ताकि ऐसे मामलों की प्राथमिकता तय करने हेतु नीतिगत रणनीति तैयार की जा सके। रजिस्ट्रार जनरल एम. के. शर्मा द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार, जिला न्यायालयों और उच्च न्यायालय के दोनों खंडों में सभी स्तरों पर रक्षा कर्मियों या उनके आश्रितों के लंबित मामलों से संबंधित डेटा संग्रह हेतु उपयुक्त तंत्र अपनाने के लिए, मुख्य न्यायाधीश ने निर्देश दिया है कि जिला न्यायालयों के स्तर पर संबंधित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश डेटा एकत्र करेंगे, जो सभी अनुमेय साधनों का उपयोग करके अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी न्यायालयों से डेटा एकत्र कर सकते हैं।
परिपत्र के अनुसार, प्राप्त डेटा उच्च न्यायालय के दोनों खंडों के न्यायिक रजिस्ट्रार द्वारा एकत्र किया जाएगा, जो इसे सामान्य कानूनी प्रश्नों और याचिकाओं में उठने वाले तथ्यों से संबंधित बैचों में वर्गीकृत करेंगे। मुख्य न्यायाधीश ने निर्देश दिया है कि ये आँकड़े क्रमशः भारत के उप सॉलिसिटर जनरल, श्रीनगर और जम्मू के माध्यम से, जम्मू और श्रीनगर स्थित सशस्त्र बलों के विधिक प्रकोष्ठों से एकत्र किए जाएँगे।
मुख्य न्यायाधीश ने यह भी निर्देश दिया कि ये आँकड़े केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से जिला सैनिक बोर्डों से एकत्र किए जाएँगे। परिपत्र के अनुसार, इस मुद्दे के संबंध में, यह आदेश दिया गया है कि उच्च न्यायालय के आईटी विंग द्वारा उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों के स्तर पर ई-न्यायालय प्रणाली में उपयुक्त कार्यक्षमता विकसित की जाए।
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