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जम्मू और कश्मीर
अनंतनाग में पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम तहत मकान और वाहन जब्त किया
Kiran
19 Jun 2025 12:33 PM IST

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Srinagar श्रीनगर, अनंतनाग पुलिस ने मादक पदार्थ से जुड़े मामलों में शामिल व्यक्तियों की 40 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क करके नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि थाना बिजबेहरा में धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 175/2022 के संबंध में, बिजबेहरा के मूमिन दांजी निवासी सनाउल्लाह भट के पुत्र मोहम्मद अफजल भट की आवासीय संपत्ति को औपचारिक रूप से कुर्क किया गया है। यह कार्रवाई नशीली दवाओं से संबंधित गतिविधियों से अवैध लाभ को बाधित करने के लिए कानूनी कार्यवाही के हिस्से के रूप में की गई थी।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा, एक अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, वगीहामा बिजबेहरा निवासी सबजार अहमद दास पुत्र नजीर अहमद दास की हुंडई क्रेटा गाड़ी जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर जेके02सीएक्स-6665 है, को उसी थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20, 29 और 27-ए के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 102/2025 के संबंध में जब्त किया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि जब्त किए गए रिहायशी मकान और जब्त वाहन का संयुक्त अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 40 लाख रुपये है। पुलिस ने नशा तस्करों पर कार्रवाई जारी रखने और जिले में नशा नेटवर्क को खत्म करने के लिए सभी आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने आम जनता से नशा तस्करी से संबंधित किसी भी जानकारी के साथ आगे आने और जिले को नशा मुक्त क्षेत्र बनाने में मदद करने का आग्रह किया।
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