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श्रीनगर: अधिकारियों ने कहा कि पुलिस ने उप न्यायाधीश उरी द्वारा पारित कुर्की आदेश प्राप्त करने के बाद पाकिस्तान स्थित दो आतंकवादी आकाओं की संपत्तियों को कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में पाकिस्तान स्थित दो आतंकी आकाओं, मोहम्मद आरिफ बादल पुत्र गुलाम हुसैन निवासी नवारुंडा और मोहम्मद बशीर पुत्र मीर आलम निवासी गौहल्लन, उरी की लाखों की कीमत की 1 कनाल और 11 मरला भूमि शामिल है।
कार्रवाई 83 सीआरपीसी की धाराओं के तहत की गई थी और धारा 2/3 ईआईएमसीओ अधिनियम के तहत मामले की एफआईआर संख्या 82/1999, धारा 354, 323 के तहत मामले की एफआईआर संख्या 34/1999 और धारा 2/3 ईआईएमसीओ के तहत 06/2008 से जुड़ी हुई है। थाना उरी पुलिस का कृत्य।
पुलिस द्वारा की गई जांच/पूछताछ के दौरान इस संपत्ति की पहचान आतंकी संचालकों से की गई थी। यह ऑपरेशन आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए पुलिस की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। गौरतलब है कि साल 2024 में बारामूला में पुलिस ने 20 आतंकी आकाओं की करोड़ों की संपत्ति जब्त की है |
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Kavita Yadav
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