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जम्मू और कश्मीर
POCSO कोर्ट ने नाबालिग के अपहरण और हमले की साज़िश के मामले में ज़मानत अर्ज़ी खारिज की
Ratna Netam
13 March 2026 7:49 PM IST

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JAMMU.जम्मू: एक विशेष अदालत ने एक नाबालिग लड़की के कथित अपहरण और यौन उत्पीड़न में मदद करने की साज़िश से जुड़े एक मामले में एक आरोपी की ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि इस चरण पर ज़मानत देने का कोई आधार नहीं बनता, खासकर तब जब पीड़िता की अभी तक जांच नहीं हुई है।
यह आदेश जम्मू की फास्ट ट्रैक कोर्ट (POCSO) के विशेष न्यायाधीश अमरजीत सिंह लांगेह ने सैफुल्लाह अंसारी द्वारा दायर एक ज़मानत अर्ज़ी पर दिया। यह अर्ज़ी पुलिस स्टेशन पक्का डांगा, जम्मू में FIR संख्या 106/2024 के संबंध में दायर की गई थी, जो BNS की धारा 137(2), 61(2) और POCSO अधिनियम की धारा 7, 8 और 18 के तहत दर्ज की गई थी।
अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता (पीड़िता के पिता) ने पुलिस से तब संपर्क किया जब उनकी बेटी—जो कक्षा 11 की छात्रा है और जम्मू के एक हॉस्टल में रहती थी—लापता हो गई। जांच के दौरान यह सामने आया कि मुख्य आरोपी ने कथित तौर पर अपनी पहचान छिपाकर पीड़िता के साथ संबंध बना लिए थे। बाद में उसने आपत्तिजनक तस्वीरों और वीडियो के ज़रिए उसे ब्लैकमेल किया और उस पर पुणे जाने का दबाव डाला, जहाँ उसने कथित तौर पर उसके साथ यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की।
अभियोजन पक्ष ने आगे आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता—जो मुख्य आरोपी का बड़ा भाई है—पीड़िता के साथ फोन पर संपर्क में रहा और बाद में उसे जम्मू वापस लाने के बहाने आगरा की ओर ले गया, जहाँ अंततः जम्मू पुलिस ने उन दोनों का पता लगा लिया।
अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता ने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि उसे झूठा फंसाया गया है, जबकि अभियोजन पक्ष ने ज़मानत अर्ज़ी का ज़ोरदार विरोध किया। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि इसमें गंभीर अपराध शामिल हैं और इस चरण पर POCSO अधिनियम की धारा 29 के तहत वैधानिक अनुमान आरोपी के खिलाफ जाता है।
याचिकाकर्ता की ओर से वकील तरुण शर्मा और प्रतिवादी-राज्य की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक रियाज़ अहमद की दलीलें सुनने तथा रिकॉर्ड की जांच करने के बाद, अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष की सामग्री प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता की संलिप्तता की ओर इशारा करती है। यह संलिप्तता अपहरण और आपराधिक साज़िश में है, जिसका उद्देश्य POCSO अधिनियम के तहत अपराधों को अंजाम देने में मदद करना था।
अदालत ने यह भी पाया कि अभियोजन पक्ष के दो गवाहों—जिनमें पीड़िता की माँ भी शामिल हैं—की जांच पहले ही हो चुकी है, जबकि पीड़िता का बयान अभी तक दर्ज नहीं किया गया है। यह मानते हुए कि POCSO एक्ट की धारा 29 के तहत बनी धारणा को गलत साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी पेश नहीं किया गया है, और यह भी कि पीड़िता का बयान अभी दर्ज होना बाकी है, अदालत ने ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी। हालाँकि, अदालत ने यह साफ किया कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ केवल ज़मानत अर्ज़ी पर फैसला करने के मकसद से थीं, और मुख्य मुकदमे के गुण-दोष पर इनका कोई असर नहीं पड़ेगा।
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