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जम्मू और कश्मीर
POCSO court ने नाबालिग से कथित रेप के आरोपी को राहत देने से किया इनकार
Payal
22 April 2026 6:56 PM IST

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Jammu.जम्मू: पॉक्सो कोर्ट ने हाल ही में एक नाबालिग से कथित यौन शोषण के आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी, और कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को तुरंत जेल से रिहा करना उचित नहीं होगा। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि पीड़िता के अधिकार और न्याय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी आरोपी को जल्दबाजी में राहत देना न्याय प्रक्रिया के प्रति निष्ठा और गंभीरता के अनुरूप नहीं है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उपलब्ध सबूतों और गवाहों के बयानों की समीक्षा की। न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी की जमानत देने से मामले की जांच और अदालत की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा, पीड़िता और उसके परिवार की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस जांच पूरी तरह से मामले के सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है और जल्द ही आरोपित के खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई पूरी की जाएगी। पॉक्सो कोर्ट का यह निर्णय पीड़िता के न्याय की प्रक्रिया को मजबूत करता है और समाज में बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों के खिलाफ सख्त संदेश देता है।
मामले के वकील ने कहा कि न्यायालय का यह निर्णय कानून के तहत बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि यह कदम अन्य संभावित अपराधियों के लिए चेतावनी भी है कि न्यायपालिका बच्चों के खिलाफ अपराधों में किसी भी प्रकार की छूट नहीं देती। पीड़िता के परिवार ने कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आरोपी को सजा दिलाने के लिए न्यायिक प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे बच्चों की सुरक्षा के लिए कानूनी प्रक्रिया का समर्थन करें। कुल मिलाकर, पॉक्सो कोर्ट द्वारा आरोपी को राहत न देने का फैसला न केवल पीड़िता के अधिकार की सुरक्षा करता है, बल्कि यह समाज में बच्चों के खिलाफ अपराधों के प्रति न्यायपालिका की गंभीरता और प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।
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