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जम्मू-कश्मीर के राजौरी में हिरासत में लिए गए आतंकी संगठनों के ओवरग्राउंड वर्कर; दो महीने में 5वीं ऐसी हिरासत
पुलिस ने बुधवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत आतंकवादी संगठनों के एक और ओवरग्राउंड वर्कर को हिरासत में लिया गया है।
एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि मोहम्मद अल्ताफ पिछले दो महीनों में सीमावर्ती जिले में कड़े प्रशासनिक कानून के तहत हिरासत में लिया जाने वाला पांचवां ओवरग्राउंड वर्कर है, जो कुछ मामलों में बिना किसी आरोप या मुकदमे के दो साल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है।
उन्होंने बताया कि खवास के गदयोग गांव के निवासी अल्ताफ को राजौरी जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस द्वारा एक लिखित डोजियर तैयार करने के बाद हिरासत में लिया गया था।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (राजौरी) अमृतपाल सिंह ने कहा कि पिछले दो महीनों में पांच कुख्यात ओवरग्राउंड कार्यकर्ताओं की निवारक हिरासत आतंकवादी संगठनों के लिए काम करने के उनके गैरकानूनी कृत्यों की जांच करने के उद्देश्य से की गई है।
एक अलग मामले में, एक संदिग्ध अपराधी को गिरफ्तार किया गया और जम्मू में सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।
पुलिस ने कहा कि आरएस पुरा के सिंबल कैंप का रहने वाला तजिंदर सिंह उर्फ जिंदा भारतीय दंड संहिता, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत दर्ज कई मामलों में वांछित था।
पुलिस ने कहा कि उसे विशिष्ट जानकारी के आधार पर मीरान साहिब से गिरफ्तार किया गया और सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत सेंट्रल जेल जम्मू, कोटभलवाल में स्थानांतरित कर दिया गया।