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Jammu जम्मू: जम्मू-कश्मीर पुलिस Jammu and Kashmir Police ने शुक्रवार को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत रामबन जिले में 10.18 कनाल कृषि भूमि जब्त की। उन्होंने बताया कि जब्त की गई संपत्तियां दलवाह-गुल के मोहम्मद शरीफ और हारा-गुल के मोहम्मद यूनिस के नाम पर दर्ज हैं। ये संपत्तियां पिछले साल दर्ज की गई एफआईआर से जुड़ी हैं। इससे पहले फरवरी में पुलिस ने इसी मामले के सिलसिले में हिजबुल मुजाहिदीन के पांच आतंकियों - संगलदान के सराज दीन (48), दलवाह के रेयाज अहमद (45), बंज भीमदासा के फारूक अहमद (46) और मोइला के मोहम्मद अशरफ (50) और मुश्ताक अहमद (47) की 23.13 कनाल जमीन जब्त की थी। बताया जाता है कि ये सभी कुछ दशक पहले पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में चले गए थे और वहीं से अपनी गतिविधियां चला रहे थे। पुलिस ने बताया कि वे कथित तौर पर आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के लिए संपत्ति बेचने की कोशिश कर रहे थे।
अधिकारी ने संपत्तियों की हालिया कुर्की को आतंकवाद से निपटने में एक “महत्वपूर्ण कदम” करार देते हुए कहा कि 7.03 कनाल भूमि दलवाह गांव में शरीफ की है, जबकि 3.15 कनाल भूमि कलिमस्ता मोहरा हारा में यूनिस के नाम पर है। कुर्की की गई संपत्तियों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, और उनकी बिक्री या हस्तांतरण पर रोक लगाने के लिए नोटिस दिए गए हैं। अधिकारी ने कहा, “अटैचमेंट की प्रक्रिया एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की गई, जिसमें कानूनी प्रक्रियाओं का पूरा अनुपालन सुनिश्चित किया गया।”उन्होंने कहा कि पुलिस, अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर, राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को खतरा पहुंचाने वाली गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाने के अपने मिशन में दृढ़ है।
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