जम्मू और कश्मीर

चेक बाउंस मामले में 32 लाख रुपये की मुआवजा राशि के भुगतान का आदेश

Admin2
7 May 2022 10:10 AM GMT
चेक बाउंस मामले में 32 लाख रुपये की मुआवजा राशि के भुगतान का आदेश
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जनता से रिश्ता वेबडेस्क : चेक बाउंस मामले में स्माल कॉजेस कोर्ट श्रीनगर ने दोषी को एक साल के कारावास और 32 लाख रुपये की मुआवजा राशि के भुगतान का आदेश दिया है। न्यायाधीश फयाज अमद कुरैशी ने कहा कि इस मामले में भरोसा तोड़ा गया है। कानूनी प्रावधानों के तहत दोषी को एक साल की कैद की सजा सुनाई जाती है, जिसमें से छह माह सश्रम कारावास गुजारना होगा। यदि माह के भीतर मुआवजा राशि न दी तो संबंधित धारा के तहत कार्रवाई होगी।

कोर्ट ने कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत इस मामले में दोष साबित हुआ है। श्रीनगर के बाग-ए-महताब की महिला ने एक फर्म के प्रबंध निदेशक के साथ सतबाड़ी छत्तरपुर दक्षिण दिल्ली में फ्लैट लेने के लिए लिखित में समझौता किया। अप्रैल 2018 को इसके लिए बाकायदा पैसा भी दिया गया। समझौते में साफ किया गया था कि एमडी को फ्लैट का कब्जा दिलाना होगा, अन्यथा 8 फीसदी की ब्याज दर से राशि वापस करनी होगी। आरोपी सिकंदर खुर्शीद ने फ्लैट नहीं दिलवाया और दो चेक जारी कर कहा कि निर्धारित शर्तों के तहत राशि बैंक से निकलवा लें। दोनों ही बार चेक बाउंस हो गया।

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