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Srinagar श्रीनगर, गुरुवार को राज्यसभा ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 को पारित कर दिया। इससे पहले इसे लोकसभा में भी मंजूरी मिल चुकी है। इसके साथ ही, भारत ने लोकप्रिय फ़ैंटेसी स्पोर्ट्स, रम्मी, पोकर और इसी तरह के असली पैसों वाले खेलों सहित पैसे पर आधारित ऑनलाइन गेमिंग पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। यह ऐतिहासिक कानून भारत के 3.8 अरब डॉलर के ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को करारा झटका देता है, जिसका असर ड्रीम11, गेम्स24x7 और मोबाइल प्रीमियर लीग (एमपीएल) जैसे प्रमुख घरेलू प्लेटफ़ॉर्म पर पड़ रहा है।
यह विधेयक क्यों पेश किया गया?
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, सरकार ने गंभीर सामाजिक और जन स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण यह कदम उठाया है। उन्होंने तीन प्रमुख कारण बताए: (क) ऑनलाइन मनी गेमिंग नुकसान पहुँचा रहा है - जिसमें मनोवैज्ञानिक संकट और वित्तीय बर्बादी शामिल है। (ख) राजस्व से ज़्यादा नागरिकों की सुरक्षा - सरकार ने कहा कि वह ऐसे प्लेटफ़ॉर्म से संभावित कर राजस्व से ज़्यादा जन कल्याण को प्राथमिकता देती है और (ग) गेमिंग के "अच्छे" पक्ष को बढ़ावा देना। यह विधेयक ई-स्पोर्ट्स (प्रतिस्पर्धी कौशल-आधारित गेमिंग), ऑनलाइन सोशल गेमिंग (कैज़ुअल, गैर-मौद्रिक गेम) और ऑनलाइन मनी गेमिंग (फ़ैंटेसी स्पोर्ट्स, रम्मी, पोकर, आदि) के बीच अंतर करता है।
सरकार केवल ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को ही मान्यता देगी और बढ़ावा देगी, साथ ही भारत को गेम डेवलपमेंट का केंद्र बनाने के उद्देश्य से नई योजनाएँ और कार्यक्रम भी बनाएगी।
यह विधेयक किन चीज़ों पर प्रतिबंध लगाता है?
यह विधेयक उन सभी सेवाओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाता है जो वास्तविक धन वाले ऑनलाइन गेम प्रदान करती हैं या उन्हें सुविधाजनक बनाती हैं। प्रमुख प्रावधानों में ऐसे खेलों पर प्रतिबंध शामिल है जहाँ खिलाड़ी नकद या अन्य पुरस्कार जीतने की उम्मीद में पैसा जमा करते हैं, ऐसे प्लेटफ़ॉर्म का प्रचार करने वाले विज्ञापनों पर प्रतिबंध, और इन खेलों का समर्थन करने वाले वित्तीय लेनदेन पर प्रतिबंध - बैंकों और भुगतान गेटवे को ऐसे भुगतान संसाधित करने से रोक दिया गया है।
इस कानून के तहत दंड क्या हैं?
ऑनलाइन मनी गेम्स की पेशकश/वित्तपोषण करने पर 3 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। ऐसे खेलों का विज्ञापन या प्रचार करने पर 2 साल तक की कैद और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। ऐसे खेलों से संबंधित वित्तीय लेनदेन के लिए 3 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। बार-बार अपराध करने पर 3 से 5 साल की कैद और 2 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। प्रमुख धाराओं के तहत अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती के रूप में वर्गीकृत किया गया है - अर्थात पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है, और जमानत का अधिकार नहीं है।
मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह विधेयक गेमिंग विरोधी नहीं, बल्कि स्वस्थ गेमिंग के पक्ष में है: "हम चाहते हैं कि भारत खेल विकास का एक वैश्विक केंद्र बने, खासकर ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग में। लेकिन ऑनलाइन मनी गेमिंग एक सामाजिक खतरा बन गया है।" उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यह विधेयक इस क्षेत्र को विनियमित करने, उपभोक्ताओं की सुरक्षा करने और गैर-मौद्रिक गेमिंग क्षेत्रों में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है।
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