जम्मू और कश्मीर

उमर-पायल अब्दुल्ला का तलाक मंजूर, खत्म हुआ 26 साल पुराना रिश्ता

Kavita2
31 July 2026 3:58 PM IST
उमर-पायल अब्दुल्ला का तलाक मंजूर, खत्म हुआ 26 साल पुराना रिश्ता
x

जम्मू-कश्मीर : मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला के बीच लंबे समय से चल रहा वैवाहिक विवाद अब खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दोनों के तलाक को मंजूरी दे दी। अदालत के इस फैसले के बाद दोनों ने आपसी सहमति से अपनी शादी को समाप्त कर दिया है।

उमर अब्दुल्ला ने अपनी पत्नी पायल अब्दुल्ला से तलाक के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने पहले दोनों पक्षों को सलाह दी थी कि वे साथ बैठकर अपने वैवाहिक मतभेदों को सुलझाने का प्रयास करें। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई और अंत में आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया गया।

अनुच्छेद 142 के तहत दायर की गई याचिका

सुप्रीम कोर्ट को शुक्रवार को बताया गया कि उमर अब्दुल्ला और पायल अब्दुल्ला अपने वैवाहिक संबंध को समाप्त करने पर सहमत हो गए हैं। दोनों ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत संयुक्त याचिका दायर की, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने के लिए विशेष अधिकार प्राप्त हैं।

अदालत ने दोनों पक्षों की सहमति और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए तलाक की मंजूरी दे दी। इस फैसले के साथ ही दोनों के बीच वर्षों से लंबित वैवाहिक विवाद का कानूनी समाधान हो गया।

लंबे समय से अलग रह रहे थे दोनों

उमर अब्दुल्ला और पायल अब्दुल्ला काफी समय से अलग रह रहे थे। दोनों के बीच वैवाहिक मतभेदों के चलते तलाक का मामला अदालत तक पहुंचा था। उमर अब्दुल्ला ने इससे पहले भी तलाक की मांग को लेकर कानूनी प्रक्रिया शुरू की थी।

हालांकि, इस मामले में कई वर्षों तक कानूनी प्रक्रिया चलती रही। दोनों पक्षों के बीच मतभेदों और विभिन्न मुद्दों के कारण मामला लंबित रहा। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब दोनों ने आपसी सहमति से इस रिश्ते को समाप्त करने का फैसला किया।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था बातचीत का निर्देश

मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तलाक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से पहले दोनों पक्षों को अपने मतभेदों को बातचीत के जरिए सुलझाने का मौका देने की कोशिश की थी। अदालत ने कहा था कि यदि संभव हो तो दोनों साथ बैठकर अपने वैवाहिक विवादों का समाधान निकालें।

इसके बाद दोनों पक्षों ने बातचीत की और अंततः अलग होने पर सहमति बनाई। शुक्रवार को अदालत के सामने इस सहमति की जानकारी दी गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तलाक की डिक्री जारी कर दी।

राजनीतिक जीवन पर नहीं पड़ेगा असर

उमर अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर की राजनीति के प्रमुख नेताओं में शामिल हैं और वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनके निजी जीवन से जुड़े इस मामले का राजनीतिक हलकों में भी काफी समय से उल्लेख होता रहा है।

हालांकि, तलाक का यह फैसला पूरी तरह व्यक्तिगत और पारिवारिक मामला है। उमर अब्दुल्ला ने अपने राजनीतिक जीवन के दौरान कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली हैं और वर्तमान में जम्मू-कश्मीर के प्रशासनिक मामलों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

अनुच्छेद 142 का महत्व

संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को ऐसे आदेश जारी करने की शक्ति देता है जो किसी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों। वैवाहिक विवादों सहित कई मामलों में शीर्ष अदालत ने इस प्रावधान का इस्तेमाल करते हुए विशेष परिस्थितियों में राहत प्रदान की है।

इस मामले में भी अदालत ने दोनों पक्षों की सहमति, लंबे समय से चले आ रहे विवाद और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 142 के तहत तलाक को मंजूरी दी।

वर्षों पुराने विवाद का हुआ अंत

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उमर अब्दुल्ला और पायल अब्दुल्ला के बीच चला आ रहा वैवाहिक विवाद कानूनी रूप से समाप्त हो गया है। दोनों पक्षों की सहमति से लिया गया यह निर्णय लंबे समय से लंबित मामले के समाधान के रूप में देखा जा रहा है।

अदालत के फैसले के बाद अब दोनों अपने-अपने जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आपसी सहमति से वैवाहिक विवादों के समाधान के एक अन्य उदाहरण के रूप में भी देखा जा रहा है।

Next Story