जम्मू और कश्मीर

उमर अब्दुल्ला की तलाक याचिका: Supreme Court ने मध्यस्थता पर जोर दिया

Harrison
30 Aug 2024 7:59 PM IST
उमर अब्दुल्ला की तलाक याचिका: Supreme Court ने मध्यस्थता पर जोर दिया
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Shrinagar श्रीनगर। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला और उनकी अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला को समझौते की संभावना तलाशने के लिए मध्यस्थता के लिए पेश होने को कहा।न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता केंद्र की रिपोर्ट जमा होने के बाद 4 नवंबर को मामले की सुनवाई करेगी।शीर्ष अदालत ने पहले पायल अब्दुल्ला से उनके पति की तलाक की याचिका पर जवाब मांगा था।दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12 दिसंबर, 2023 को उमर अब्दुल्ला की तलाक की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उनकी अपील में कोई दम नहीं है। उच्च न्यायालय ने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल्ला को तलाक का आदेश देने से इनकार करने वाले 2016 के पारिवारिक न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा था।
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