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JAMMU.जम्मू: सरकार ने आज सदन को बताया कि रिहायशी मकानों के निर्माण के लिए निर्धारित नियमों और कानूनी प्रावधानों का सख्ती से पालन करते हुए, पूरी जांच और फील्ड वेरिफिकेशन के बाद ही नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) जारी किए जाते हैं। यह बात आज वन, पर्यावरण और पारिस्थितिकी मंत्री जावेद अहमद राणा ने सदन में विधायक अल्ताफ अहमद वानी द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए बताई। मंत्री ने बताया कि जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 की अवधि के दौरान, वाइल्डलाइफ वार्डन, साउथ डिवीजन, अनंतनाग के कार्यालय को असली स्थानीय निवासियों से रिहायशी मकानों के निर्माण के लिए NOC जारी करने के लिए कुल 349 आवेदन मिले। उन्होंने बताया कि ये आवेदन पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी, सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट पहलगाम और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर पहलगाम द्वारा भेजे गए थे और उचित जांच और फील्ड वेरिफिकेशन रिपोर्ट के बाद, 346 आवेदनों के संबंध में NOC जारी किए गए।
पैनल में शामिल कर्मचारियों के बारे में, मंत्री ने कहा कि जम्मू और कश्मीर के विभिन्न डिवीजनों में वाइल्डलाइफ विभाग में कुल 517 पैनल में शामिल कर्मचारी/मजदूर हैं, जो वन्यजीव संसाधनों की सुरक्षा, संरक्षण और प्रबंधन में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी पैनल में शामिल कर्मचारियों के वेतन और मजदूरी का भुगतान समय पर किया जा रहा है और उनका कोई बकाया लंबित नहीं है। फंडिंग के संबंध में, सरकार ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, वाइल्डलाइफ विभाग को विभिन्न योजनाओं के तहत फंड आवंटित किया गया है, और बताया कि CAPEX, केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) और CAMPA के तहत ₹8575.71 लाख की राशि आवंटित की गई है।
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