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जम्मू और कश्मीर
NIA कोर्ट ने नार्को-टेरर मामले में जमानत देने से किया इनकार
Ratna Netam
18 Oct 2025 7:19 PM IST

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JAMMU.जम्मू: जम्मू स्थित एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संदीप गंडोत्रा ने सीमा पार नार्को-टेरर मॉड्यूल के कथित सरगना गुरप्रताप सिंह की ज़मानत याचिका खारिज कर दी है। उस पर प्रतिबंधित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) को वित्तपोषित करने के लिए पाकिस्तान से हेरोइन और हथियारों की बड़ी खेप की तस्करी करने का आरोप है। अक्टूबर 2020 में गिरफ्तार किया गया सिंह लगभग चार साल से हिरासत में है और उसने लंबी कैद, मुकदमे में देरी और प्रत्यक्ष सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए ज़मानत मांगी थी। उसके वकील ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष के कई गवाहों ने मामले का समर्थन नहीं किया है, जिससे दोषसिद्धि असंभव है और सिंह को झूठा फंसाया जा रहा है।
हालाँकि, राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) ने याचिका का कड़ा विरोध किया और गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 43-डी(5) और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत प्रतिबंध का हवाला दिया, जो आतंकी फंडिंग और नशीले पदार्थों की व्यावसायिक मात्रा से जुड़े मामलों में ज़मानत को प्रतिबंधित करते हैं। अभियोजन पक्ष ने कहा कि सिंह एक प्रमुख साजिशकर्ता था, जो पाकिस्तान स्थित संचालकों के साथ समन्वय कर रहा था और बीकेआई के पुनरुद्धार के लिए हेरोइन की खेपों का वित्तपोषण कर रहा था। गवाहों के बयानों, एक पाकिस्तानी संचालक के साथ व्हाट्सएप संचार और उसके सहयोगियों के माध्यम से हेरोइन, अफीम, हथियार और 20 लाख रुपये नकद की बरामदगी सहित कई महत्वपूर्ण सबूतों का हवाला देते हुए, अदालत ने फैसला सुनाया कि इस स्तर पर जमानत नहीं दी जा सकती। अदालत ने कहा कि सिंह की भूमिका आतंकवाद के लिए धन जुटाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार से नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी की "साजिश में केंद्रीय" थी, और उसे रिहा करने से मुकदमे और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
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