जम्मू और कश्मीर

एनआईए कोर्ट ने आतंकी के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट

Ritisha Jaiswal
26 July 2023 4:15 PM GMT
एनआईए कोर्ट ने आतंकी के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट
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एक सक्रिय आतंकवादी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया।
श्रीनगर: एनआईए कोर्ट कुलगाम ने कई आपराधिक गतिविधियों में शामिलएक सक्रिय आतंकवादी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया।
पुलिस के एक बयान में कहा गया है कि वह पुलिस स्टेशन काजीगुंड की एफआईआर संख्या 252/2021 सहित विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल था।
इसमें कहा गया है कि एनआईए कोर्ट कुलगाम ने एसआईयू कुलगाम के आवेदन पर रेडवानी कुलगाम के अब्दुल रशीद डार के बेटे बासित अहमद डार के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया, जो प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) का सक्रिय आतंकवादी है और अन्य मामलों के अलावा पुलिस स्टेशन काजीगुंड की एफआईआर संख्या 252/2021 में भी शामिल था।
बयान में कहा गया है कि यह मामला साल 2021 में लार्म गंजीपोरा में मारे गए दो गैर-स्थानीय मजदूरों से संबंधित है।
इसमें कहा गया कि आरोपी खुद को छुपा रहा है और गिरफ्तारी से बच रहा है और ऐसे में अदालत से आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने का अनुरोध किया गया है ताकि उसके खिलाफ धारा 82 और 83 के तहत कार्यवाही शुरू की जा सके।
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