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JAMMU जम्मू: एनआईए जम्मू JAMMU के विशेष न्यायाधीश संदीप गंडोत्रा ने जेल के उपाधीक्षक फिरोज अहमद लोन और अन्य को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया है। अन्य आरोपी हैं पुलवामा के गुलाम मोहि-उद-दीन भट के बेटे सोहेल अहमद भट, कुपवाड़ा के सैयद रहमान मुगल के बेटे दौलत अली मुगल और शोपियां के गुलाम रसूल के बेटे मोहम्मद इशाक पल्ला। विशेष न्यायाधीश ने कहा, "गवाहों द्वारा दिए गए अपुष्ट, विरोधाभासी और कमजोर बयान और अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किए गए बयान इस अदालत के मन में आरोपियों को दोषी ठहराने के लिए विश्वास पैदा करने में विफल रहे हैं। इसलिए, अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को ठोस और विश्वसनीय सबूतों से साबित नहीं कर पाया है।" अदालत ने कहा, "अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों से यह स्पष्ट है कि घटना की तारीख़- 25.10.2017 को सेंट्रल जेल श्रीनगर में कैदियों पर कोई अनुशासन और नियंत्रण नहीं था।
उनके बयानों में यह भी दर्ज है कि सभी कैदी अपनी मर्जी से दूसरे कैदियों और आगंतुकों से मिलते थे।" "अभियोजन पक्ष के गवाहों में से एक मंज़ूर अहमद डार ने कहा है कि कैदी अपनी मर्जी से कुछ भी करते थे और अधिकारी इन तथ्यों को जानते थे लेकिन वे असहाय थे और कुछ नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि जेल अधीक्षक ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है", अदालत ने कहा, "यह सेंट्रल जेल श्रीनगर के अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर एक बहुत ही दुखद प्रतिबिंब है जिसके लिए जवाबदेही तय करने की आवश्यकता है और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो।" एनआईए अदालत ने जांच अधिकारियों को भी चेतावनी देते हुए कहा, "जांच अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे गहनता से और पेशेवर तरीके से जांच करें, खासकर तब जब देश एक ऐसे शत्रुतापूर्ण पड़ोसी का सामना कर रहा है जो हाल ही में बैसरन घाटी पहलगाम में किए गए आतंकवादी कृत्यों जैसे बर्बर आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देकर माहौल को खराब करने पर तुला हुआ है।"
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