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Srinagar श्रीनगर, कुलगाम की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से बलात्कार के मामले में एक युवक को आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट/अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलगाम परवेज इकबाल के पीठासीन अधिकारी ने 2018 में नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में यावर अहमद भगत को दोषी ठहराए जाने के तीन दिन बाद सजा सुनाई। अदालत ने दो आरोपियों गुलाम मोहिउद्दीन भगत और शब्बीर अहमद भगत को धारा 363,109 आरपीसी के तहत अपराध के लिए बरी कर दिया है। दोषी यावर अहमद भगत को हालांकि धारा 363 आरपीसी के तहत अपराध के लिए बरी कर दिया गया, लेकिन उसे बलात्कार के लिए दोषी ठहराया गया। उसे आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाने के अलावा अदालत ने उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अदालत ने कहा कि हालांकि नाबालिग लड़की और दोषी के बीच संबंध ‘सहमति’ से बने थे, लेकिन एक बार जब लड़की नाबालिग हो जाती है यानी 18 साल से कम उम्र की हो जाती है, तो उसकी सहमति अप्रासंगिक हो जाती है। अदालत ने माना कि जब एफआईआर दर्ज की गई थी, तब 17 साल की लड़की 36 सप्ताह की गर्भवती थी और दोषी ने बच्चे के पिता होने से इनकार कर दिया, जिससे लड़की न्याय के लिए भटक रही थी। हालांकि, सजा सुनाते समय अदालत ने दोषी की उम्र और उसके बुजुर्ग माता-पिता पर निर्भरता के साथ-साथ उसके भविष्य के करियर की संभावनाओं को ध्यान में रखा और धारा 376 आरपीसी के तहत न्यूनतम सजा सुनाई।
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