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स्कूल-कॉलेज में हिजाब पहनने पर रोक को लेकर भड़कीं महबूबा मुफ्ती
कर्नाटक (Karnataka) में चल रहे हिजाब विवाद (Hijab Controversy) पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है. कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने कहा है कि हिजाब इस्लाम (Islam) का हिस्सा नहीं है. ऐसे में शिक्षण संस्थान इस तरह के पहनावे और हिजाब पर बैन लगा सकते हैं. साथ ही हाईकोर्ट ने हाई कोर्ट में हिजाब की अनुमति मांगने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दीं. कर्नाटक हाईकोर्ट का हिजाब विवाद पर फैसला आने के बाद हर तरफ से इस पर प्रतिक्रिया आ रही है. जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) के बाद अब महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) फैसले को निराशाजनक बताया है.
Karnataka HC's decision to uphold the Hijab ban is deeply disappointing. On one hand we talk about empowering women yet we are denying them the right to a simple choice. Its isn't just about religion but the freedom to choose.
— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) March 15, 2022