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Srinagar श्रीनगर, यहां की एक अदालत ने चेक बाउंस मामले में एक व्यक्ति को एक साल की कैद की सजा सुनाई और आरोपी को शिकायतकर्ता को 13.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। श्रीनगर के द्वितीय अतिरिक्त मुंसिफ (न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी) विकास भारद्वाज ने मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद वर्तमान में खानयार में रह रहे पल्हीपोरा सफापोरा के मुहम्मद अशरफ शेख को एक साल की सजा सुनाई। अपनी शिकायत में श्रीनगर के करण नगर निवासी डॉ. बेबी सुम्मुना ने शेख पर 9,20,000 रुपये का पोस्ट-डेटेड चेक जारी करने का आरोप लगाया था, जो अपर्याप्त धनराशि के कारण अनादरित हो गया।
कानूनी नोटिस की तामील के बावजूद, आरोपी ने राशि वापस नहीं की, जिसके कारण निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स (एनआई) अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही शुरू हुई। अपने फैसले में, अदालत ने पाया कि चेक सुरक्षा के रूप में नहीं, बल्कि स्वीकृत ऋण के स्वैच्छिक पुनर्भुगतान के रूप में जारी किया गया था।
अदालत ने माना कि शिकायतकर्ता ने एनआई अधिनियम के तहत अपराध के सभी आवश्यक तत्वों को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है और आरोपी अधिनियम की धारा 139 के तहत अनुमान को खारिज करने में विफल रहा है। जबकि अदालत ने दोषी को एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई, उस पर जुर्माना और चेक की राशि कुल मिलाकर 13,50,000 रुपये लगाई। अदालत ने कहा कि जुर्माना शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में दिया जाना चाहिए। अदालत ने जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर को निर्देश दिया कि वह आरोपी की चल या अचल संपत्ति की पहचान करें और उसे कुर्क करें, जिसे बाद में राशि वसूलने के लिए बेचा जाएगा।
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