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Srinagar.श्रीनगर: कुपवाड़ा की एक अदालत ने आज हंदवाड़ा में दर्ज POCSO मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए उसे 20 साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई। कुपवाड़ा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय ने पुलिस थाना क्रालगुंड में दर्ज FIR संख्या 69/2021 के संबंध में इरशाद अहमद मीर को दोषी ठहराया।
अदालत ने उसे यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 4(2) के तहत 20 साल के कठोर कारावास के साथ-साथ 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा, आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत तीन साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। दोनों सज़ाएं साथ-साथ चलेंगी। यह मामला 2021 में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और यौन उत्पीड़न से जुड़ा है।
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