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Jammu जम्मू, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर में तीन नए आपराधिक कानूनों - भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उपराज्यपाल ने 1 जुलाई, 2024 को लागू होने वाले नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पुलिस कर्मियों और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए किए गए व्यापक उपायों का मूल्यांकन किया। उन्होंने आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने और विशेष रूप से जघन्य अपराधों, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और आतंकवाद से संबंधित घटनाओं में सजा की दर बढ़ाने के लिए समर्पित प्रयासों पर जोर दिया।
उपराज्यपाल ने कहा, "हमें पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए और नए आपराधिक कानूनों में रेखांकित त्वरित जांच और मुकदमे के लिए निर्धारित समयसीमा को पूरा करना चाहिए।" उन्होंने नए आपराधिक कानूनों के बारे में जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए सूचना, शिक्षा, समाज कल्याण और कानूनी सेवा प्राधिकरण सहित विभिन्न विभागों के सहयोग से नए आपराधिक कानूनों के पूर्व और बाद के युग का तुलनात्मक अध्ययन करने और जन जागरूकता शिविरों के लिए एक कैलेंडर तैयार करने का निर्देश दिया।
बैठक में विभिन्न तकनीकी हस्तक्षेपों, एसओपी और दिशानिर्देशों की अधिसूचना, डोगरी और कश्मीरी भाषाओं में नए कानूनों का अनुवाद, एफएसएल वैन की खरीद और फोरेंसिक विशेषज्ञों, जेल कर्मियों और न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के तहत हासिल की गई प्रगति पर भी चर्चा की गई। बैठक में मुख्य सचिव अटल डुल्लू, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नलिन प्रभात, प्रमुख सचिव गृह चंद्राकर भारती, डीजीपी जेल विभाग दीपक कुमार, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) मुख्यालय और समन्वय एम के सिन्हा, एलजी के प्रमुख सचिव मंदीप के भंडारी, आईजीपी मुख्यालय पीएचक्यू भीम सेन टूटी और आईजीपी अपराध सुनील गुप्ता शामिल हुए। बैठक में जेएंडके ज्यूडिशियल अकादमी की निदेशक सोनिया गुप्ता, एसआईओ एनआईसी जसकरण सिंह मोदी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।
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Kiran
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