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Chandigarh चंडीगढ़ सरकार ने आठ केंद्र शासित प्रदेशों के उप-राज्यपालों और प्रशासकों को 'नागरिक उड्डयन की सुरक्षा के खिलाफ गैर-कानूनी कृत्यों के दमन अधिनियम, 1982' के तहत राज्य सरकार की शक्तियों का इस्तेमाल करने और कार्यों को पूरा करने के लिए अधिकृत किया है।
गृह मंत्रालय (MHA) ने 25 जून को जारी एक नोटिफिकेशन में कहा कि राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 239(1) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश जारी किया है। यह नोटिफिकेशन दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, लद्दाख और दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है।
इस आदेश के तहत, इन केंद्र शासित प्रदेशों के उप-राज्यपाल या प्रशासक अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार को सौंपी गई शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे और कार्यों को पूरा करेंगे। इन शक्तियों का इस्तेमाल राष्ट्रपति के नियंत्रण में और संबंधित केंद्र शासित प्रदेश के अधिकार क्षेत्र वाले हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से किया जाएगा।





