जम्मू और कश्मीर

लद्दाख: 129 पदों के भर्ती नियमों को LG की मंजूरी

Kiran
15 Sept 2026 4:15 PM IST
लद्दाख: 129 पदों के भर्ती नियमों को LG की मंजूरी
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Ladakh अधिकारियों ने बताया कि प्रस्तावित नियमों से 'फीडर कैडर' के योग्य सरकारी कर्मचारियों के लिए तय 'क्वालिफाइंग सर्विस' पूरी करने के बाद जूनियर स्केल के ऊंचे पदों पर जाने का एक व्यवस्थित रास्ता बनेगा। इस पहल से प्रशासनिक कामकाज में तेज़ी आने और UT प्रशासन में करियर में आगे बढ़ने के नए मौके मिलने की उम्मीद है। एक प्रवक्ता ने बताया कि भर्ती नियमों में 15 विभागों और सेवाओं के जूनियर स्केल पद शामिल हैं, जिनमें सामान्य प्रशासन विभाग, सहकारी, रोजगार, आबकारी और कराधान, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण, हस्तशिल्प और हथकरघा, उद्योग और वाणिज्य, सूचना, श्रम, ग्रामीण विकास, राजस्व, समाज कल्याण, पर्यटन और परिवहन शामिल हैं।
यह कदम गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा 9 सितंबर, 2026 को किए गए हालिया संशोधन के बाद उठाया गया है, जिसमें लद्दाख के उपराज्यपाल को ग्रुप 'B' राजपत्रित सेवाओं और पदों के लिए भर्ती नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। इसमें जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा (JKAS) जैसे कॉमन कैडर का हिस्सा बनने वाले पद भी शामिल हैं। पहले, ये पद उपराज्यपाल के नियम बनाने के अधिकार क्षेत्र से बाहर थे।
अधिकारियों ने कहा कि इस कदम से UT प्रशासन अपनी प्रशासनिक ज़रूरतों के हिसाब से अहम ग्रुप 'B' राजपत्रित पदों के लिए भर्ती और प्रमोशन की व्यवस्था बना सकेगा, जिससे संस्थागत मज़बूती और बेहतर गवर्नेंस में मदद मिलेगी। सक्सेना ने कहा, "ज़िम्मेदार और असरदार गवर्नेंस के लिए मज़बूत और कुशल संस्थाएँ ज़रूरी हैं। ये भर्ती नियम फीडर कैडर के काबिल अधिकारियों को करियर में आगे बढ़ने का एक साफ़ और व्यवस्थित रास्ता देंगे, जबकि सीधी भर्ती से प्रशासन में नया टैलेंट आएगा।"
प्रस्तावित ढांचे के तहत, कई सेवाओं में 50 प्रतिशत सीधी भर्ती और 50 प्रतिशत प्रमोशन का पैटर्न होगा। कुल मिलाकर, 79 पद सीधी भर्ती के लिए और 50 पद प्रमोशन के लिए तय किए गए हैं। भर्ती नियमों के ड्राफ्ट को डिपार्टमेंट ऑफ़ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) की गाइडलाइंस के अनुसार 30 दिनों के लिए पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा, ताकि स्टेकहोल्डर्स से सुझाव और आपत्तियाँ माँगी जा सकें। फीडबैक की जाँच करने और ज़रूरी बदलाव करने के बाद, अंतिम प्रस्तावों को सलाह और मंज़ूरी के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) के पास भेजा जाएगा (जहाँ भी ज़रूरी हो), और उसके बाद औपचारिक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।
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