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Ladakh केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (लद्दाख में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की बेंच की बैठक) रेगुलेशन, 2026, जिसके तहत केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की एक बेंच काम करेगी, शनिवार को लागू हो गया। लद्दाख के उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 5 सितंबर, 2026 को वह तारीख तय की जब यह रेगुलेशन लागू होगा। यह रेगुलेशन भारत के राष्ट्रपति द्वारा 27 अगस्त, 2026 को जारी किया गया था। इसमें कहा गया है कि यह उस तारीख से लागू होगा जिसे एडमिनिस्ट्रेटर (प्रशासक) ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के ज़रिए तय करेंगे।
इसी के अनुसार, उप-राज्यपाल ने अब 5 सितंबर को लागू होने की तारीख के तौर पर नोटिफाई किया है। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम लद्दाख में हाई कोर्ट बेंच को चालू करने की दिशा में एक अहम संस्थागत कदम है। इससे बेंच को स्थापित करने और चालू करने के लिए आगे की कार्रवाई का रास्ता साफ होगा, जिसमें न्यायिक, प्रशासनिक, बुनियादी ढांचे, वित्तीय और लॉजिस्टिकल व्यवस्थाओं पर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट और संबंधित विभागों के साथ बातचीत शामिल है।
लद्दाख में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना से केंद्र शासित प्रदेश के निवासियों, खासकर दूर-दराज़ और दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए न्याय तक पहुंच बेहतर होने की उम्मीद है। फिलहाल, जिन लोगों को हाई कोर्ट में कार्यवाही की ज़रूरत होती है, उन्हें अक्सर लद्दाख से बाहर जाना पड़ता है, जिसमें काफी समय और पैसा खर्च होता है। लद्दाख में बेंच होने से उच्च न्यायिक सेवाएं लोगों के करीब आएंगी और लंबी दूरी की यात्रा और रहने-सहने से जुड़ी मुश्किलें कम होंगी।
सक्सेना ने कहा कि यह कदम लद्दाख जैसे भौगोलिक रूप से विशाल और चुनौतीपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश के लिए खास तौर पर अहम है, जहां मुश्किल इलाके, लंबी दूरी और खराब मौसम की वजह से क्षेत्र के बाहर की संस्थाओं तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो सकता है।
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