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Ladakh लद्दाख प्रशासन ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश में पर्यटन विभाग के साथ रजिस्टर्ड होटलों और गेस्ट हाउसों को "उद्योग" घोषित कर दिया, जिससे उन्हें अन्य उद्योगों के बराबर कई तरह के प्रोत्साहन और इंफ्रास्ट्रक्चर सहायता दी जाएगी। रजिस्टर्ड होटल अब बिजली और पानी के टैरिफ के लिए औद्योगिक दरों पर पात्र होंगे, जो मौजूदा कमर्शियल दरों से सस्ता है। वे राज्य/केंद्र सरकार की औद्योगिक नीतियों के तहत रियायती बैंक लोन भी ले सकते हैं, और प्रॉपर्टी टैक्स से छूट पा सकते हैं।
लद्दाख के उपराज्यपाल VK Saxena द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया, "लद्दाख में पर्यटन क्षेत्र के लिए एक और ऐतिहासिक दिन। मैंने लद्दाख में पर्यटन विभाग के साथ रजिस्टर्ड होटलों और गेस्ट हाउसों को 'उद्योग' घोषित करने का आदेश दिया है, जिससे इन इकाइयों को UT के अन्य उद्योगों के बराबर प्रोत्साहन, रियायतें और इंफ्रास्ट्रक्चर सहायता मिलेगी। यह कदम माननीय PM श्री @narendramodi जी के घरेलू पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहन और नीतिगत दिशानिर्देशों के माध्यम से मजबूत करने के लगातार प्रयासों के अनुरूप है।"
इसमें कहा गया, "यह आदेश 1 जून, 2026 से लागू होगा। 'उद्योग' का दर्जा मिलने के फायदों में शामिल हैं: 1. बिजली और पानी के टैरिफ के लिए औद्योगिक दरों पर पात्रता, जो मौजूदा कमर्शियल दरों से सस्ती है। 2. राज्य/केंद्र सरकार की औद्योगिक नीतियों के तहत रियायती बैंक लोन के लिए पात्रता। 3. प्रॉपर्टी टैक्स से छूट।" LG ने कहा कि इस कदम से होटलों और गेस्ट हाउसों का ऑपरेटिंग खर्च कम होगा और लद्दाख में निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि यह कदम हॉस्पिटैलिटी उद्योग के विस्तार और मजबूती के लिए एक अनुकूल माहौल बनाएगा और इस क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों को एक यादगार अनुभव सुनिश्चित करेगा। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम लक्षित प्रोत्साहनों और नीतिगत सहायता के माध्यम से घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के केंद्र सरकार के प्रयासों के अनुरूप है।





