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Srinagar. श्रीनगर: कश्मीर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड Kashmir Power Distribution Corporation Limited (केपीडीसीएल) ने शुक्रवार को निर्माणाधीन व्यावसायिक और आवासीय भवनों के मालिकों को सलाह दी कि वे बिजली की आवश्यकता वाले कार्यों को चलाने के लिए संबंधित विद्युत उपखंड कार्यालयों में अस्थायी कनेक्शन के लिए तुरंत आवेदन करें।
एक आधिकारिक प्रवक्ता Official Spokesperson ने एक बयान में कहा कि निर्माणाधीन व्यावसायिक और आवासीय भवनों के लिए बिजली कनेक्शन अनिवार्य है और कनेक्शन के लिए आवेदन नहीं करने और अनाधिकृत रूप से बिजली का उपयोग करने पर विद्युत अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
बयान में कहा गया है, "केपीडीसीएल के सभी कार्यकारी इंजीनियरों को निर्माणाधीन भवनों का निरीक्षण करने और बिजली कनेक्शन की स्थिति के साथ सूची बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं।" प्रवक्ता ने कहा कि वे मालिक "जो अपने निर्माणाधीन भवनों के लिए नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करते हैं, जो वाणिज्यिक या आवासीय श्रेणी में आते हैं, उन्हें एक निर्दिष्ट दर पर मीटर के साथ एक अस्थायी लाइन मिलती है, जिसे निर्माण गतिविधि पूरी होने पर अधिसूचित टैरिफ पर स्थायी में बदल दिया जाएगा।"
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Triveni
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