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जम्मू और कश्मीर
Kashmir: गैर-कानूनी ड्रग्स से कमाई गई संपत्ति पर सख्त कार्रवाई
Ratna Netam
10 May 2026 6:57 PM IST

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Kashmir.कश्मीर: श्रीनगर पुलिस ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए कई मामलों में शामिल तीन कथित ड्रग पेडलर्स की कुल 3.5 करोड़ रुपये से अधिक की अचल संपत्तियां कुर्क कर दी हैं। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई उन संपत्तियों के खिलाफ की गई, जो कथित तौर पर गैर-कानूनी ड्रग तस्करी से अर्जित धन से खरीदी गई थीं। पहली कार्रवाई में, पुलिस ने बरथाना कमरवारी के रहने वाले शाहिद मुश्ताक डार, बेटे मुश्ताक अहमद डार की लगभग 80 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की। पुलिस ने शाहिद को “हार्डकोर ड्रग पेडलर” बताया और कहा कि उसकी संपत्ति NDPS एक्ट की धारा 68-F के तहत जब्त की गई।
दूसरी कार्रवाई में, पुलिस स्टेशन नौगाम ने वगूरा के रहने वाले मेहराजुद्दीन गनी, बेटे मोहम्मद इस्माइल गनी की संपत्ति कुर्क की। इसमें 18 मरला जमीन, एक मंज़िला रिहायशी बिल्डिंग और वगूरा में गाय का शेड शामिल है। पुलिस ने बताया कि इन संपत्तियों की अनुमानित कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपये है और जांच में पुष्टि हुई कि ये संपत्तियां ड्रग तस्करी से अर्जित धन से खरीदी गई थीं। तीसरी कार्रवाई में, पुलिस स्टेशन सदर श्रीनगर ने FIR नंबर 08/2026 के तहत रावतपोरा बघाट बरज़ुल्ला के रहने वाले स्वर्गीय फिरोज-उ-दीन मीर के बेटे तौकीर अहमद मीर का दो मंज़िला रिहायशी घर अटैच किया, जिसकी कीमत लगभग 1.2 करोड़ रुपये है। अधिकारियों ने बताया कि अटैचमेंट की कार्रवाई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट चनापोरा और स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में की गई।
पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई अवैध ड्रग तस्करी और उसके आर्थिक नेटवर्क को निशाना बनाने की एक अहम पहल है। उन्होंने जनता से अपील की कि किसी भी ड्रग व्यापार या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि ऐसे अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा सके। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच जारी है और अन्य ड्रग नेटवर्क के लिंक तलाशे जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि NDPS एक्ट के तहत संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई से यह संदेश जाता है कि अवैध रूप से कमाई गई संपत्ति किसी भी कीमत पर बचेगी नहीं।
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