जम्मू और कश्मीर

कश्मीर हाईकोर्ट ने OGW के पीएसए को बरकरार रखा

Ratna Netam
21 April 2026 6:42 PM IST
कश्मीर हाईकोर्ट ने OGW के पीएसए को बरकरार रखा
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Kashmir.कश्मीर: कश्मीर में हाईकोर्ट ने एक ओजीडब्ल्यू (ऑर्डिनरी गेयर्ड व्यक्ति) के खिलाफ लगाए गए पीएसए (प्रिवेंटिव रिजर्वेशन एक्ट) को बरकरार रखा। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के कारण यह कदम आवश्यक था और फिलहाल इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती।
अधिकारियों ने बताया कि पीएसए के तहत आरोपी को सुरक्षा कारणों और संभावित कानून-व्यवस्था के उल्लंघन के दृष्टिकोण से हिरासत में रखा गया है। उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई के दौरान सभी कानूनी पहलुओं पर विचार किया और फैसला सुनाया कि पीएसए के आदेश में किसी भी तरह का उल्लंघन नहीं पाया गया।
कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि हाईकोर्ट का यह निर्णय न्यायिक प्रक्रिया और सुरक्षा एजेंसियों के विवेक का पालन करता है। उन्होंने यह भी बताया कि पीएसए के तहत हिरासत समयबद्ध और नियमित समीक्षा के अधीन होती है, ताकि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन न हो।
पीएसए के तहत रखे गए व्यक्ति के परिवार और समर्थकों ने फैसले पर चिंता और असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि आरोपी को असहमति और बिना दोषसिद्धि के हिरासत में रखना उनके अधिकारों का उल्लंघन है। परिवार ने यह भी कहा कि वे आगे की कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे और उच्च न्यायालय में पुनर्विचार या अपील की संभावना तलाशेंगे।
स्थानीय प्रशासन ने कहा कि पीएसए का प्रयोग सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया गया है। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि यह कदम केवल अस्थायी और आवश्यकतानुसार है।
विशेषज्ञों का कहना है कि पीएसए की कानूनी संरचना इस तरह से बनाई गई है कि यह सुरक्षा और मानवाधिकारों के बीच संतुलन बनाए रख सके। हालांकि, पीएसए को लेकर विवाद और आलोचना लगातार बनी रहती है, खासकर उन मामलों में जहां राजनीतिक या संवेदनशील मुद्दों से जुड़ा व्यक्ति हिरासत में होता है।
कुल मिलाकर, कश्मीर हाईकोर्ट का आदेश ओजीडब्ल्यू के पीएसए को बरकरार रखते हुए सुरक्षा कारणों पर बल देता है। इस फैसले से यह संदेश भी जाता है कि कानूनी प्रक्रिया और सुरक्षा एजेंसियों के फैसले के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। वहीं, आरोपी के परिवार और समर्थक आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हैं, जिससे इस मामले में संभावित नई सुनवाई की उम्मीद बनी हुई है।
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