जम्मू और कश्मीर

Kashmir: शिक्षा विभाग की जमीन का अधिग्रहण उचित तरीके से करने का हाईकोर्ट निर्देश

Ratna Netam
23 April 2026 7:10 PM IST
Kashmir: शिक्षा विभाग की जमीन का अधिग्रहण उचित तरीके से करने का हाईकोर्ट निर्देश
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Kashmir.कश्मीर: राज्य हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को कब्जे में ली गई जमीन का उचित अधिग्रहण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि किसी भी सरकारी विभाग द्वारा कब्जा की गई जमीन का उपयोग या अधिग्रहण कानूनी प्रक्रियाओं और नियमों के तहत होना चाहिए।
इस मामले में शिकायतकर्ता ने अदालत में दावा किया कि शिक्षा विभाग ने उनकी जमीन पर कब्जा किया है, लेकिन उचित अधिग्रहण प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई उनके अधिकारों का उल्लंघन है और उन्हें उचित मुआवजा भी नहीं दिया गया।
हाईकोर्ट ने इस मामले में स्पष्ट किया कि सरकारी विभागों को संपत्ति अधिग्रहण के लिए निर्धारित कानून और नियमों का पालन करना अनिवार्य है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि शिक्षा विभाग तुरंत कब्जे वाली जमीन का उचित मूल्यांकन करे और संपत्ति मालिक को कानूनी रूप से निर्धारित मुआवजा प्रदान करे।
अदालत ने यह भी कहा कि यदि कोई भी जमीन अधिग्रहण बिना उचित प्रक्रिया और मुआवजा किए किया जाता है, तो यह संविधान और संपत्ति अधिकारों के तहत अनुचित माना जाएगा। हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को सभी संबंधित दस्तावेज़ और रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करने के लिए कहा।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय सरकारी अधिग्रहण प्रक्रिया में पारदर्शिता और कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे यह संदेश जाता है कि नागरिकों के संपत्ति अधिकारों का उल्लंघन गंभीर कानूनी परिणाम ला सकता है।
संपत्ति मालिकों ने हाईकोर्ट के इस आदेश का स्वागत किया। उनका कहना है कि अब सरकारी विभागों को जमीन अधिग्रहण में उचित प्रक्रिया और मुआवजे का पालन करना अनिवार्य होगा। इससे लोगों का सरकारी कार्यों पर विश्वास भी बढ़ेगा।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया कि वे कब्जे वाली जमीन का निरीक्षण करें, उचित मूल्यांकन करें और कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए अधिग्रहण कार्य को पूरा करें। अदालत ने साफ किया कि किसी भी तरह की अवैध या बिना मुआवजा देने की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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