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J&K : उधमपुर के होटल मालिक पर विदेशी के ठहरने की सूचना न देने पर मामला दर्ज

Jammu and Kashmir जम्मू कश्मीर : जम्मू-कश्मीर पुलिस ने उधमपुर स्थित होटल सम्राट के मालिक और उसके कर्मचारियों के खिलाफ एक विदेशी नागरिक के ठहरने की सूचना न देने का मामला दर्ज किया है। यह विदेशी अधिनियम का उल्लंघन है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि नियमित जाँच के दौरान पाया गया कि होटल प्रबंधन फॉर्म सी जमा करने में विफल रहा। फॉर्म सी, विदेशी अधिनियम के तहत उनके यहाँ ठहरने वाले सभी विदेशी मेहमानों के लिए एक ऑनलाइन अनिवार्य रिपोर्ट है। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले, एक विदेशी नागरिक होटल में रुका था, लेकिन मालिक या उसके कर्मचारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जो विदेशी पंजीकरण अधिकारी भी हैं, को ठहरने की सूचना देने में विफल रहे, जैसा कि कानून के तहत अनिवार्य है।
प्रवक्ता ने बताया कि उधमपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जाँच जारी है।
अधिकारियों ने सभी होटल व्यवसायियों और लॉजिंग संचालकों को सलाह दी है कि वे विदेशी नागरिकों के आवास से संबंधित कानूनी प्रावधानों का पालन करें और किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए फॉर्म सी समय पर जमा करना सुनिश्चित करें।





