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जम्मू और कश्मीर
J&K: उमर की तलाक की याचिका पर पायल अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
Harrison
15 July 2024 8:59 AM GMT
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SHRINAGAR श्रीनगर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उमर अब्दुल्ला की अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता द्वारा दायर याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में उन्होंने क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग की है।न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने पायल अब्दुल्ला को नोटिस जारी कर छह सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।मामले की शुरुआत में उमर अब्दुल्ला की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि यह शादी खत्म हो चुकी है, क्योंकि वे पिछले 15 सालों से अलग-अलग रह रहे हैं।दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12 दिसंबर, 2023 को उमर अब्दुल्ला की तलाक की याचिका खारिज करते हुए कहा कि उनकी अपील में कोई दम नहीं है।उच्च न्यायालय ने 2016 के पारिवारिक न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल्ला को तलाक का आदेश देने से इनकार कर दिया गया था।
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