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जम्मू और कश्मीर
J&K हाई कोर्ट ने कहा, LoC के पार व्यापार राज्य के अंदर का व्यापार है
Kiran
29 Nov 2025 1:24 PM IST

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Srinagar श्रीनगर, 28 नवंबर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बीच लाइन ऑफ़ कंट्रोल (LoC) के पार होने वाला व्यापार GST एक्ट के तहत इंट्रा-स्टेट व्यापार माना जाता है, क्योंकि PoK कानूनी तौर पर पहले के J&K राज्य के इलाके का हिस्सा है। कोर्ट उन व्यापारियों की रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिन्होंने 2017-2019 के दौरान LoC के पार लोगों के साथ बार्टर/सप्लाई लेन-देन किया था। याचिकाकर्ताओं ने GST की मांग करते हुए टैक्स अधिकारियों द्वारा जारी किए गए शो-कॉज नोटिस को चुनौती दी है, जिसमें अलग-अलग आधारों पर क्षेत्रीय और सप्लाई क्लासिफिकेशन को चुनौती दी गई है।
जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस संजय परिहार की एक डिवीजन बेंच ने अब बैन किए गए क्रॉस-LoC व्यापार के संबंध में GST एक्ट के तहत जारी शो-कॉज नोटिस को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बैच को खारिज कर दिया। बेंच ने कहा, “दोनों तरफ के वकील इस बात से इनकार नहीं करते कि राज्य का वह इलाका जो अभी पाकिस्तान के असल कंट्रोल में है, जम्मू और कश्मीर राज्य के इलाकों का हिस्सा है। इसलिए, इस मामले में सप्लायर की लोकेशन और सामान की सप्लाई की जगह उस समय के जम्मू कश्मीर राज्य (अब UT) में थी और इसलिए, उस टैक्स पीरियड के दौरान पिटीशनर का क्रॉस-LoC ट्रेड, जो प्रभावित हुआ, वह एक इंट्रा-स्टेट ट्रेड के अलावा और कुछ नहीं था।”
पिटीशनर की अर्जी खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, “कानून के तहत दिए गए उतने ही असरदार उपाय मौजूद होने की वजह से, हम इन पिटीशन पर विचार नहीं करना चाहते हैं और इसके बजाय पिटीशनर को CGST एक्ट 2017 के तहत मौजूद कानूनी उपायों का सहारा लेने देंगे।”
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