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जम्मू और कश्मीर
J&K: हाईकोर्ट ने आप विधायक मेहराज मलिक के सहयोगी की पीएसए के तहत हिरासत रद्द की
Kanchan Paikara
24 Oct 2025 8:24 AM IST
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Jammu and Kashmir जम्मू और कश्मीर : जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने गुरुवार को जेल में बंद आप विधायक मेहराज मलिक के करीबी सहयोगी मोहम्मद रफी उर्फ पिंका की एहतियातन हिरासत रद्द कर दी। डोडा जिले के थाथरी उप-मंडल के फागसू निवासी मोहम्मद रफी को डोडा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 10 अप्रैल को आदेश पारित करने के बाद जम्मू-कश्मीर लोक सुरक्षा अधिनियम, 1978 के तहत हिरासत में लिया गया था। हिरासत में लिए गए व्यक्ति की ओर से पेश हुए वकील राहुल रैना ने दलील दी कि हिरासत के संबंध में लगाए गए आरोप अस्पष्ट, बेतुके, निराधार और निराधार हैं। उन्होंने "शौकत अली बनाम जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश" मामले में जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ के 26 जुलाई, 2024 के फैसले का भी हवाला दिया। वकील रैना ने आगे दलील दी कि हिरासत के आधार में बंदी की गतिविधियों का विवरण नहीं दिया गया था, जिसके कारण हिरासत आदेश जारी करना आवश्यक हो गया।
अधिवक्ता रैना ने कहा, "यदि हिरासत आदेश अस्पष्ट आधारों पर पारित किया जाता है, तो संविधान के अनुच्छेद 22(5) के तहत हिरासत आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का संवैधानिक अधिकार एक मृगतृष्णा बन जाएगा और अस्पष्ट आधारों पर हिरासत आदेश जारी करना हिरासत प्राधिकारी द्वारा शक्ति का मनमाना प्रयोग होगा।"
न्यायमूर्ति विनोद चटर्जी कौल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद, बंदी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्वीकार कर लिया और तदनुसार उसके हिरासत आदेश को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति कौल ने आगे निर्देश जारी किए कि यदि किसी अन्य मामले में बंदी मोहम्मद रफी की आवश्यकता न हो, तो उसे तुरंत हिरासत से रिहा किया जाए। आप विधायक मेहराज मलिक डोडा जिले में कथित रूप से सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के आरोप में कड़े जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत 8 सितंबर से कठुआ जेल में बंद हैं। मलिक ने जम्मू-कश्मीर जन सुरक्षा अधिनियम, 1978 की धारा 8 के तहत डोडा के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी अपने हिरासत आदेश को भी रद्द करने की मांग की है।
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