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Srinagar श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बीच लाइन ऑफ़ कंट्रोल (LoC) के पार होने वाला व्यापार GST एक्ट के तहत इंट्रा-स्टेट व्यापार माना जाता है, क्योंकि PoK कानूनी तौर पर पहले के J&K राज्य के इलाके का हिस्सा है। कोर्ट उन व्यापारियों की रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिन्होंने 2017-2019 के दौरान LoC के पार लोगों के साथ बार्टर/सप्लाई लेन-देन किया था। याचिकाकर्ताओं ने GST की मांग करते हुए टैक्स अधिकारियों द्वारा जारी किए गए शो-कॉज नोटिस को चुनौती दी है, जिसमें अलग-अलग आधार पर क्षेत्रीय और सप्लाई क्लासिफिकेशन को चुनौती दी गई है।
जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस संजय परिहार की एक डिवीजन बेंच ने अब बैन किए गए क्रॉस-LoC व्यापार के संबंध में GST एक्ट के तहत जारी शो-कॉज नोटिस को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बैच को खारिज कर दिया। बेंच ने कहा, “दोनों तरफ के वकील इस बात पर बहस नहीं कर रहे हैं कि राज्य का वह इलाका जो अभी पाकिस्तान के असल कंट्रोल में है, जम्मू और कश्मीर राज्य के इलाकों का हिस्सा है। इसलिए, इस मामले में सप्लायर की लोकेशन और सामान की सप्लाई की जगह उस समय के जम्मू कश्मीर राज्य (अब UT) में थी और इसलिए, उस टैक्स पीरियड के दौरान पिटीशनर का जिस क्रॉस-LoC ट्रेड पर असर पड़ा, वह एक इंट्रा-स्टेट ट्रेड के अलावा और कुछ नहीं था।”
कोर्ट ने पिटीशनर की अर्जी खारिज करते हुए कहा, “कानून के तहत दिए गए उतने ही असरदार उपाय की मौजूदगी को देखते हुए, हम इन पिटीशन पर सुनवाई नहीं करना चाहते हैं और इसके बजाय पिटीशनर को CGST एक्ट 2017 के तहत मौजूद कानूनी उपायों का सहारा लेने के लिए कहेंगे।” पिटीशनर के वकील ने कहा कि इस्लामाबाद-उरी और रावलकोट (PoK) से चक्कन-दा-बाग (पुंछ) तक का ट्रेड, जैसा कि भारत और पाकिस्तान ने आपसी सहमति से तय किया था, एक बार्टर ट्रेड था, और इसमें करेंसी का कोई एक्सचेंज नहीं हुआ था। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने क्रॉस-LoC ट्रेड को ज़ीरो-रेटेड सेल माना था, जिस पर कोई सेल्स टैक्स नहीं लगता था।
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