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जम्मू और कश्मीर
J&K High Court ने पीडीपी नेता वहीद पारा को देश के अंदर यात्रा करने की अनुमति दी
Kanchan Paikara
3 Dec 2025 9:10 AM IST

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Jammu & Kashmir जम्मू और कश्मीर : तीन साल से ज़्यादा समय के बाद, J&K हाई कोर्ट ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) के विधायक और सीनियर नेता वहीद उर रहमान पारा को देश के किसी भी हिस्से में जाने की इजाज़त दे दी है।पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) के विधायक और सीनियर नेता वहीद उर रहमान पारापारा को मई 2022 में HC की एक डिवीजन बेंच ने ₹1 लाख के मुचलके पर ज़मानत दी थी, साथ ही उन्हें ज़रूरत पड़ने पर जांच अधिकारी के सामने पेश होने, अपना पासपोर्ट सरेंडर करने और ट्रायल कोर्ट की पहले से इजाज़त के बिना जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश नहीं छोड़ने के निर्देश दिए थे।पारा, जो पुलवामा से चुने गए विधायक हैं, ने पहले इस आदेश को चुनौती दी थी और ज़मानत देते समय कोर्ट द्वारा लगाई गई शर्तों में ढील देने की मांग की थी।यह आदेश J&K हाई कोर्ट की डबल बेंच ने दिया था, जिसमें जस्टिस विनोद चटर्जी कौल और जस्टिस संजीव कुमार शामिल थे।
एप्लीकेंट की तरफ से पेश वकील शारिक जे रेयास ने कहा है कि एप्लीकेंट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है और उसे अपने ऑफिशियल और दूसरे कामों के सिलसिले में बार-बार यूनियन टेरिटरी से बाहर जाना पड़ता है और इस हालत की वजह से उसे बहुत मुश्किल और परेशानी हो रही है क्योंकि उसे हर बार यूनियन टेरिटरी से बाहर जाने के लिए परमिशन लेने के लिए ट्रायल कोर्ट जाना पड़ता है। एप्लीकेंट के वकील की बातों को देखते हुए, हमारी यह राय है कि ऊपर दिए गए बेल ऑर्डर की शर्त नंबर (ii) में बदलाव करना इंसाफ के हित में होगा कि पिटीशनर ट्रायल कोर्ट को अपनी लोकेशन और आने का मकसद बताने के बाद जम्मू और कश्मीर UT छोड़ने और देश के अंदर आने-जाने का हकदार होगा,” डबल बेंच ने दो पेज के ऑर्डर में कहा।पारा ने इसे अपनी आज़ादी का एक छोटा लेकिन मतलब वाला हिस्सा बताया।
पांच साल की दर्दनाक कानूनी लड़ाई के बाद, J&K HC ने मुझे जम्मू-कश्मीर से बाहर जाने की इजाज़त दी है। ऐसे पलों में जब मेरे अपने परिवार को मेरी ज़रूरत थी, दुख में, नुकसान में, मैं बस इंतज़ार कर सकता था और बेबसी महसूस कर सकता था, जो एक ऐसा निशान छोड़ जाती है जो कभी सच में मिटता नहीं है। आप आज़ादी का मतलब तभी समझना शुरू करते हैं जब वह आपसे छीन ली जाती है और आप दूसरों का दुख तब और गहराई से महसूस करते हैं जब आप खुद उस बोझ को उठाते हैं। इतने सालों में, मैं ऐसे परिवारों से मिला हूँ जो इसी तरह की पाबंदियों में जी रहे हैं और उनका दर्द हर दिन मेरे साथ रहा है और आज मुझे याद आता है कि कितने लोग आज भी चुपचाप बोझ के साथ जी रहे हैं,” पारा ने X पर लिखा।उन्होंने कहा कि इन मुश्किल, अंधेरे सालों में, एक संस्था जो उम्मीद देती रही - ज्यूडिशियरी। “आज, मैं J&K HC का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मेरी आज़ादी का यह छोटा लेकिन मतलब वाला हिस्सा वापस दिलाया।”
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