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J&K : शिक्षा विभाग के टेक्स्टबुक नियमों का उल्लंघन करने पर चार स्कूलों की मान्यता रद्द

Jammu & Kashmir जम्मू और कश्मीर : जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ़ स्कूल एजुकेशन (J&K BOSE) ने चार स्कूलों की एफिलिएशन सस्पेंड कर दी है और आठ दूसरे स्कूलों पर जुर्माना लगाया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि उनके इंस्टीट्यूशन में J&K BOSE की बताई गई टेक्स्टबुक्स के अलावा दूसरी टेक्स्टबुक्स इस्तेमाल करने की रिपोर्ट कन्फर्म हुई हैं।बोर्ड ने प्राइवेट स्कूलों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे तय करिकुलम, जिसमें टेक्स्टबुक्स भी शामिल हैं, को अपनाना पक्का करें। बोर्ड ने कहा कि ये टेक्स्टबुक्स NEP-2020 के हिसाब से हैं और इनमें NCERT का उम्र के हिसाब से सही कंटेंट शामिल है।स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि एफिलिएशन की शर्तों और नियमों को खुलेआम न मानने और J&K BOSE एक्ट का उल्लंघन करने पर उनकी एफिलिएशन क्यों न कैंसिल की जाए।प्रवक्ता ने कहा, “जिन स्कूलों पर जुर्माना लगाया गया है





