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जम्मू और कश्मीर
J&K क्राइम ब्रांच ने रेवेन्यू अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी में चार्जशीट पेश की
Tara Tandi
21 Dec 2025 4:41 PM IST

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Srinagar श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रविवार को बताया कि उसने एक हाई-प्रोफाइल ज़मीन धोखाधड़ी मामले में राजस्व विभाग के चार सीनियर अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है।
जम्मू-कश्मीर क्राइम ब्रांच कश्मीर के एक बयान में कहा गया है, "क्राइम ब्रांच कश्मीर की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने FIR नंबर 08/2021 में सेक्शन 420, 467, 468, 471, 120-B RPC के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2) के तहत स्पेशल जज एंटी-करप्शन, श्रीनगर की माननीय अदालत में पांच आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है, जिसमें चार सीनियर राजस्व अधिकारी शामिल हैं।"
आरोपियों की पहचान नुसरत अज़ीज़, तत्कालीन तहसीलदार सेटलमेंट, श्रीनगर और वर्तमान में मेहजूर नगर, श्रीनगर; शाहबाज़ बोधा, तत्कालीन तहसीलदार साउथ, श्रीनगर और वर्तमान में ACR, पुलवामा के पद पर तैनात; मोहम्मद यासीन कल्ला, तत्कालीन पटवारी, एस्टेट बलहामा और वर्तमान में OQ चन्नापोरा के पद पर तैनात; आशिक अली, तत्कालीन पटवारी सेटलमेंट, श्रीनगर और वर्तमान में पटवारी, लिटर, पुलवामा के पद पर तैनात; और रियाज़ अहमद भट, निवासी नौगाम, श्रीनगर के रूप में हुई है।
यह मामला एक शिकायत से शुरू हुआ, जिसमें शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उन्होंने श्रीनगर के बलहामा में स्थित एक कनाल सात मरला के दो प्लॉट और साथ ही अतिरिक्त 14 मरला से ज़्यादा ज़मीन आरोपी रियाज़ अहमद भट द्वारा किए गए रजिस्टर्ड सेल डीड के ज़रिए खरीदी थी। बयान के अनुसार, ज़मीन का कब्ज़ा विधिवत सौंप दिया गया था, और म्यूटेशन नंबर 121, 122 और 67 शिकायतकर्ताओं के पक्ष में कानूनी रूप से प्रमाणित किए गए थे।
जांच के दौरान पता चला कि आरोपी विक्रेता ने राजस्व अधिकारियों के साथ आपराधिक साज़िश रचकर, आधिकारिक रिकॉर्ड में धोखाधड़ी से हेरफेर किया और वैध म्यूटेशन को अवैध रूप से रद्द कर दिया, जिससे बेईमानी से स्वामित्व अधिकार विक्रेता के पक्ष में बहाल हो गए। इससे उसी ज़मीन को अन्य पार्टियों को दोबारा बेचने में मदद मिली, जिससे शिकायतकर्ताओं को गलत नुकसान हुआ और आरोपियों को उसी के अनुसार गैर-कानूनी फायदा हुआ। जांच में यह भी पता चला कि ज़मीन दलाल रियाज़ अहमद भट के पक्ष में बेसिक म्यूटेशन पुरानी तारीख के दस्तावेज़ों पर प्रमाणित किए गए थे, उस समय जब संबंधित अधिकारी/कर्मचारी उक्त तहसील/एस्टेट के अधिकार क्षेत्र में तैनात भी नहीं थे। जांच के दौरान इकट्ठा किए गए सबूतों, जिसमें ऑफिशियल रिकॉर्ड और दस्तावेजी सबूत शामिल हैं, के आधार पर, कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत संज्ञेय अपराधों के होने की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त सबूत मिले हैं।
बयान में कहा गया है, "इसलिए, न्यायिक फैसले के लिए श्रीनगर में स्पेशल जज एंटी-करप्शन की माननीय अदालत में चार्जशीट दायर की गई है। क्राइम ब्रांच कश्मीर का इकोनॉमिक ऑफेंस विंग भ्रष्टाचार से लड़ने और नागरिकों के कानूनी संपत्ति अधिकारों की रक्षा करने की अपनी पक्की प्रतिबद्धता को दोहराता है।"
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